पंचायत चुनाव में योग्यता निर्धारण पर एजी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
पंचायत चुनावों में कुछ नियमों की बाध्यता को लेकर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया है।
नई दिल्ली, आइएएनएस। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक याचिका पर अटार्नी जनरल (एजी) को नोटिस जारी किया है। इस याचिका में पंचायत चुनाव लड़ने वालों के लिए शैक्षिक योग्यता और घरों में शौचालय जैसे योग्यता मानक तय करने पर शीर्ष अदालत की संविधान पीठ से राय की मांग की गई है।
जस्टिस अनिल आर. दवे, जस्टिस उदय उमेश ललित और जस्टिस एल. नागेश्वर राव की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील इंदिरा जयसिंह की मांग पर अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी को नोटिस जारी किया। इंदिरा जयसिंह का कहना था कि इस मामले पर सात जजों की संविधान पीठ की टिप्पणी आनी ही चाहिए कि क्या चुनाव लड़ने का अधिकार संवैधानिक है अथवा नहीं।
अगर यह संवैधानिक अधिकार है तो इस पर किन स्थितियों में और किस तरह के प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। दरअसल, पंचायत से जुड़ी राजस्थान की दो महिलाओं नोराती और कमला ने उनकी याचिका खारिज करने के राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती है।
हाईकोर्ट में राजस्थान पंचायती राज (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2015 की वैधता को चुनौती दी थी। इस अधिनियम में प्रावधान है कि पंचायत चुनाव लड़ने वाले पर किसी भी सहकारी बैंक का ऋण न हो, बिजली का कोई बिल बकाया न हो और उसके घर में शौचालय भी हो। राजस्थान हाईकोर्ट ने हरियाणा मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाते हुए इनकी याचिका खारिज कर दी थी।