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सुप्रीम कोर्ट में बुनियादी कर्तव्य लागू करने संबंधी याचिका खारिज

यह याचिका अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दायर की थी। उपाध्याय भाजपा की दिल्ली इकाई के प्रवक्ता भी हैं।

By Sachin BajpaiEdited By: Published: Mon, 24 Apr 2017 09:34 PM (IST)Updated: Mon, 24 Apr 2017 09:34 PM (IST)
सुप्रीम कोर्ट में बुनियादी कर्तव्य लागू करने संबंधी याचिका खारिज
सुप्रीम कोर्ट में बुनियादी कर्तव्य लागू करने संबंधी याचिका खारिज

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नागरिकों का बुनियादी कर्तव्य लागू करने का निर्देश देने की मांग को लेकर दायर की गई जनहित याचिका खारिज कर दी। जस्टिस जेएस वर्मा समिति ने 1999 में नागरिकों का बुनियादी कर्तव्य लागू करने की सिफारिश की थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में नागरिकों के बुनियादी कर्तव्य को प्रभावी बनाने के तरीके का सुझाव दिया था। यह याचिका अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दायर की थी। उपाध्याय भाजपा की दिल्ली इकाई के प्रवक्ता भी हैं।

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मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सोमवार को याचिका खारिज करते हुए कहा, 'यह रिपोर्ट 1999 में पेश की गई थी। फिर एक अदालत कैसे सरकार को बुनियादी कर्तव्य लागू करने का निर्देश दे सकती है?' अदालत ने केंद्र में सत्ताधारी पार्टी के नेता की ओर से जनहित याचिका दायर करने पर भी आपत्ति की।

याचिका खारिज करते हुए पीठ ने कहा, 'आप भाजपा (दिल्ली) के प्रवक्ता भी हैं। आप की ही केंद्र में सरकार है। आपको भी शक्ति हासिल है। आप भी ऐसा कर सकते हैं।'


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