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विजय माल्या विदेश की सारी संपत्ति का करें खुलासाः सुप्रीमकोर्ट

विजय माल्या पर बैंकों का 9 हजार करोड़ बकाया है। उन्होंने किंगफिशर एयरलाइन्स के लिए बैंकों से कर्ज लिया था।

By Gunateet OjhaEdited By: Published: Tue, 25 Oct 2016 01:01 PM (IST)Updated: Tue, 25 Oct 2016 09:09 PM (IST)
विजय माल्या विदेश की सारी संपत्ति का करें खुलासाः सुप्रीमकोर्ट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सुप्रीमकोर्ट ने डियागो डील से मिले 40 मिलियन अमरीकी डालर का ब्योरा न देने पर शराब कारोबारी विजय माल्या को फटकार लगाते हुए चार सप्ताह में विदेश की पूरी संपत्ति का खुलासा करने का निर्देश दिया है। विशेष तौर पर 40 मिलियन डालर की प्राप्ति और खर्चे का हिसाब पूछा है।

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कोर्ट ने माल्या की ओर से दिये गए संपत्ति ब्योरे पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इसे देख कर पहली निगाह में लगता है कि संपत्ति का पूरा ब्योरा नहीं दिया गया है। मंगलवार को ये निर्देश कुरियन जोसेफ व आरएफ नारिमन की पीठ ने बैंक संघों की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिये। मामले की शुरूआत में बैंक संघों की ओर से पेश अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि सुप्रीमकोर्ट ने माल्या को 7 अप्रैल को नोटिस जारी कर संपत्ति का ब्योरा मांगा था जिस पर माल्या ने 26 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में संपत्ति का ब्योरा पेश किया। उस ब्योरे में उसने कई तथ्य छुपा लिये हैं। पूरी संपत्ति का ब्योरा कोर्ट को नहीं दिया गया है।

रोहतगी ने कहा कि माल्या ने 25 फरवरी को डियागो डील से 40 मिलियन अमरीकी डालर प्राप्त किये थे। इस रकम का ब्योरा कोर्ट को नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश का पालन न करने पर माल्या को कोर्ट में बुलाया जाए। उस पर न्यायालय की अवमानना का मामला चले। जबकि माल्या के वकील ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि कोर्ट ने नोटिस में जो ब्योरा मांगा था वो दिया गया और जो नहीं मांगा गया वह नहीं दिया गया। इस पर पीठ के न्यायाधीश आरएफ ने कहा कि आदेश के मुताबिक माल्या को सारी संपत्ति की जानकारी देनी चाहिए थी। आदेश में खाते नगदी सारी संपत्ति की बात कही गई थी।

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नोटिस के बावजूद पूरा ब्योरा नहीं दिया गया। 40 मिलियन अमरीकी डालर मिलने का कहीं जिक्र ही नहीं किया गया। ये पैसा कहां से आया कहां खर्च हुआ कुछ नहीं बताया। माल्या के वकील सीएस वैद्यनाथन ने कहा कि कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं की गई है। कोर्ट में ब्योरा देते समय ये पैसा खाते में नहीं था। पैसा आया और चला गया इसलिए इसका ब्योरा नहीं दिया गया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद माल्या को निर्देश दिया कि वह चार सप्ताह में हलफनामा दाखिल कर विदेश की पूरी संपत्ति का विस्तृत ब्योरा दें।

वे विशेषतौर पर 40 मिलियन अमरीकी डालर प्राप्त करने और उसे खर्च करने का ब्योरा दें। इस बात का भी खुलासा करें कि कब ये पैसा उन्हें प्राप्त हुआ। कहां ये जमा किया गया और आज तक उसका क्या हुआ। कोर्ट ने कहा कि जिस तरह माल्या ने भारत में स्थित संपत्ति का खुलासा किया है वैसा ही विस्तृत ब्योरा वे विदेशी संपत्ति के बारे में भी दें। कोर्ट इस मामले में 24 नवंबर को फिर सुनवाई करेगा।

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