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SC ने दिया आदेश, 7 सितंबर तक 15 सौ करोड़ रुपये जमा कराएं सुब्रत राय

कोर्ट ने सुब्रत राय के पैरोल की अवधि 10 अक्तूबर तक बढ़ा दी है।

By Gunateet OjhaEdited By: Published: Tue, 25 Jul 2017 06:28 PM (IST)Updated: Tue, 25 Jul 2017 06:28 PM (IST)
SC ने दिया आदेश, 7 सितंबर तक 15 सौ करोड़ रुपये जमा कराएं सुब्रत राय
SC ने दिया आदेश, 7 सितंबर तक 15 सौ करोड़ रुपये जमा कराएं सुब्रत राय

 नई दिल्ली, जेएनएन। अपनी सच्चाई साबित करने के लिए सहारा प्रमुख सुब्रत राय को सुप्रीम कोर्ट से 7 सितंबर तक की मोहलत मिली है। उन्हें 7 सितंबर तक सेबी-सहारा खाते में 1500 करोड़ रुपए जमा कराने होंगे। सुब्रत राय ने कोर्ट से कहा कि वे 247 करोड़ रुपए जमा करा चुके हैं। 305.21 करोड़ रुपए की शेष राशि अभी खाते में जमा करानी है।

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इसके साथ ही कोर्ट ने सुब्रत राय के पैरोल की अवधि 10 अक्तूबर तक बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की एम्बी वैली संपत्तियों के बिक्री संबंधी प्रकाशन की कार्रवाई के लिए भी बंबई हाईकोर्ट से कहा है।

सहारा प्रमुख सुब्रत राय ने लगभग दो साल जेल में गुजारे हैं और छह मई से वे पैरोल पर जेल से बाहर हैं। उन्हें निवेशकों को पैसा वापस नहीं कर पाने के मामले में जेल भेजा गया था।

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