सांसदों के वेतन भत्ते बढ़ाने के तंत्र पर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से मांगा जवाब
यूं तो सरकार ने घोषणा कर दी है कि सांसद अब खुद से अपना वेतन भत्ता नहीं बढ़ा पाएंगे और यह काम एक स्वतंत्र कमेटी करेगी।
By Bhupendra SinghEdited By: Published: Tue, 20 Feb 2018 08:30 PM (IST)Updated: Wed, 21 Feb 2018 07:04 AM (IST)
style="text-align: justify;">जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। यूं तो सरकार ने घोषणा कर दी है कि सांसद अब खुद से अपना वेतन भत्ता नहीं बढ़ा पाएंगे और यह काम एक स्वतंत्र कमेटी करेगी। लेकिन मंगलवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। इसके लिए छह मार्च तक का वक्त दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जवाब के लिए दिया 6 मार्च तक का समय
गौरतलब है कि गैर सरकारी संगठन लोक प्रहरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर पूर्व सांसदों को आजीवन पेंशन भत्ते व अन्य सुविधाएं दिये जाने पर सवाल उठाए हैं। मंगलवार को सुनवाई शुरू हुई तो कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा। सरकारी वकील ने एक सप्ताह का वक्त मांगा ताकि पूरी जानकारी दी जा सके। हालांकि याचिकाकर्ता की ओर से इसका विरोध किया गया था।
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