सुप्रीम कोर्ट ने दो सप्ताह में रिजल्ट घोषित करने का दिया आदेश
मामला जनवरी 2009 की भर्ती परीक्षा का है जिसमें तीन बार उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हुआ और आठ साल में भी मामला फाइनल नहीं हुआ।
माला दीक्षित, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश का ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर भर्ती मामला शायद भर्ती परीक्षाओं में कोर्ट की दखलंदाजी और उम्मीदवारों के वर्षों अदालतों का चक्कर काटते रहने का एक उत्तम उदाहरण है। यह मामला जनवरी 2009 की भर्ती परीक्षा का है जिसमें तीन बार उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हुआ और आठ साल में भी मामला फाइनल नहीं हुआ।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस स्थिति पर दुख जताते हुए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड को दो सप्ताह के भीतर तीसरी बार किए गए मूल्यांकन का परिणाम घोषित करने का आदेश दिया है। हालांकि कोर्ट ने बीच का रास्ता अपनाते हुए पिछले दो बार की चयन सूची में स्थान पाने वाले और नौकरी कर रहे लोगों को राहत दी है। तीसरे दौर के मूल्यांकन में असफल घोषित होने वालों को नौकरी से नहीं हटाने का आदेश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर व न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने रण विजय सिंह व अन्य की याचिकाओं का निपटारा करते हुए दिया है। कोर्ट ने भर्ती परीक्षाओं में अदालत के पुनर्मूल्यांकन को क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण माना है। पीठ ने कहा कि अगर नियम अनुमति नहीं देते तो भर्ती परीक्षाओं का पुनर्मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। हाई कोर्ट की एकलपीठ द्वारा परीक्षा के सात प्रश्नों का स्वयं पुर्नमूल्यांकन करने को क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण माना है।
पीठ ने कहा कि उन्हें यह दर्ज करते हुए बड़ा कष्ट हो रहा है कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जनवरी 2009 में निकला था। 36,000 लोगों ने लिखित परीक्षा में भाग लिया था। करीब आठ साल बीतने के बाद अभी तक मामला फाइनल नहीं हुआ है। पीठ ने कहा कि सार्वजनिक परीक्षा तंत्र को सावधानी के साथ जांचने परखने की जरूरत है ताकि चयनित उम्मीदवार वर्षो चलने वाली मुकदमेबाजी में न फंसे। सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने के बाद बीच का रास्ता अपनाते हुए बोर्ड को हाई कोर्ट के दो नवंबर 2015 के आदेश के मुताबिक हुए पुनर्मूल्यांकन का परिणाम दो सप्ताह में घोषित करने को कहा।
मालूम हो कि परिणाम की घोषणा तीसरी बार हुए मूल्यांकन के बाद की होगी। इसके पहले भी दो बार मूल्यांकन हुआ था उन लोगों की नौकरियां भी सुप्रीम कोर्ट ने बचा दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जो लोग पहले घोषित परिणाम के बाद ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर भर्ती हो चुके हैं, वे अगर तीसरे मूल्यांकन में असफल हो जाते हैं, तो भी उन्हें नौकरी से न हटाया जाए। कोर्ट ने कहा है कि तीसरे बार के मूल्यांकन में चयनित नए उम्मीदवारों के लिए सरकार पद सृजित करे। लेकिन कोर्ट ने साफ किया है कि नई भर्ती में शामिल शिक्षक किसी तरह के परिणामी लाभ के हकदार नहीं होंगे।
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