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दो नाबालिग दुष्कर्म पीड़िताओं को सुप्रीम कोर्ट ने दी गर्भपात की अनुमति

दिल्ली की 13 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िताओं के गर्भ का 23वां हफ्ता चल रहा था। उधर बेंगलुर की 17 वर्षीय दुष्कर्म पीडि़ता के गर्भ का 24वां हफ्ता चल रहा था।

By Tilak RajEdited By: Published: Fri, 22 Sep 2017 11:11 AM (IST)Updated: Fri, 22 Sep 2017 11:11 AM (IST)
दो नाबालिग दुष्कर्म पीड़िताओं को सुप्रीम कोर्ट ने दी गर्भपात की अनुमति
दो नाबालिग दुष्कर्म पीड़िताओं को सुप्रीम कोर्ट ने दी गर्भपात की अनुमति

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली और बेंगलुर की दो नाबालिग दुष्कर्म पीड़िताओं को गर्भपात की अनुमति प्रदान कर दी। दोनों ही मामलों में मेडिकल बो‌र्ड्स ने भी इसकी मंजूरी दे दी थी।

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प्रधान न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अमिताव राय और जस्टिस एएम खानविलकर की पीठ ने एम्स और बेंगलोर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के मेडिकल बो‌र्ड्स की रिपो‌र्ट्स का अवलोकन करने के बाद ये आदेश दिए। शीर्ष अदालत ने ही दोनों नाबालिग पीड़िताओं की याचिका पर मेडिकल जांच का आदेश दिया था।

अदालत ने कहा कि दोनों पीड़िताओं के गर्भपात का खर्च संबंधित राज्य वहन करेंगे। दिल्ली की 13 वर्षीय दुष्कर्म पीडि़ताओं के गर्भ का 23वां हफ्ता चल रहा था। उधर बेंगलुर की 17 वर्षीय दुष्कर्म पीडि़ता के गर्भ का 24वां हफ्ता चल रहा था। दरअसल, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट की धारा 3(2)(बी) में 20 हफ्ते से ज्यादा की गर्भवस्था में गर्भपात पर प्रतिबंध है।

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