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सहारा को SC की चेतावनी, 15 जून तक नहीं मिला पैसा तो जेल भेजे जाएंगे

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट की ओर से कहा गया कि सुब्रत राय का इरादा निवेशकों का पैसा नहीं लौटाने का था।

By Sachin BajpaiEdited By: Published: Thu, 27 Apr 2017 03:51 PM (IST)Updated: Thu, 27 Apr 2017 07:00 PM (IST)
सहारा को SC की चेतावनी, 15 जून तक नहीं मिला पैसा तो जेल भेजे जाएंगे
सहारा को SC की चेतावनी, 15 जून तक नहीं मिला पैसा तो जेल भेजे जाएंगे

नई दिल्ली, जेएनएन । सुप्रीम कोर्ट में आज सहारा-सेबी केस की सुनवाई के दौरान सुब्रत राय की ओर से वादा किया गया कि वो निवेशकों के बकाया पैसों को तीन किस्तों में चुका देंगे। राय के मुताबिक 15 जून को 500 करोड़, 15 जुलाई को 1500 करोड़ और 31 अक्टूबर को 3000 करोड़ रुएय की अदायगी की जाएगी। कोर्ट ने सुब्रत राय को सख्त चेतावनी के साथ यह मोहलत दी कि अगर 15 जून तक वादे के मुताबिक कोर्ट में पहली किस्त के पैसे जमा नहीं कराए गए, तो सुब्रत राय को तिहाड़ जेल भेज दिया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 19 जून को होगी।

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट की ओर से कहा गया कि सुब्रत राय का इरादा निवेशकों का पैसा नहीं लौटाने का था। जिस पर सुब्रत राय ने कहा कि उनका धन वापसी न करने का कभी इरादा नहीं रहा।

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कोर्ट ने आफिशियल लिक्वीडेटर से कहा कि अगर 15 जून तक सुब्रत राय पैसे नहीं जमा करते हैं, तो तत्काल प्रभाव से एंबी वैली की नीलामी कर दी जाएं। कोर्ट की ओर से एंबी वैली की नीलामी को लेकर ड्राफ्ट तैयार करने का आदेश दिया गया। आफिशियल लिक्वीडेटर ने कहा कि एंबी वैली की नीलामी को लेकर उसकी अनुमानित कीमत 37,392 करोड़ रुपए आंकी गयी है।


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