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विनोद को द्रोणाचार्य देने के आदेश पर रोक

दिल्ली उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय खंडपीठ ने आज उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें केंद्र सरकार को राष्ट्रीय कुश्ती टीम के पूर्व कोच विनोद कुमार को इस बार द्रोणाचार्य पुरस्कार देने को कहा गया था। यह आदेश कल इसी कोर्ट की एकल बेंच ने जारी किया था।

By Sudhir JhaEdited By: Published: Sat, 29 Aug 2015 07:44 PM (IST)Updated: Sat, 29 Aug 2015 07:55 PM (IST)
विनोद को द्रोणाचार्य देने के आदेश पर रोक

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। दिल्ली उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय खंडपीठ ने आज उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें केंद्र सरकार को राष्ट्रीय कुश्ती टीम के पूर्व कोच विनोद कुमार को इस बार द्रोणाचार्य पुरस्कार देने को कहा गया था। यह आदेश कल इसी कोर्ट की एकल बेंच ने जारी किया था।

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मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी की अगुआई वाली खंडपीठ ने एकल बेंच को विनोद की याचिका पर दोबारा गौर करने को कहा। विनोद द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए उनकी अनदेखी के बाद पुरस्कारों की चयन समिति के खिलाफ अदालत की शरण में चले गए थे। अदालत ने युवा मामलों और खेल मंत्रालय की याचिका पर यह निर्देश दिया जिसने शुक्रवार को दिए एकल बेंच के आदेश को चुनौती दी थी।

मंत्रालय ने आपात सुनवाई की मांग की थी क्योंकि पुरस्कार समारोह आज ही होना था। खंडपीठ ने एकल बेंच से कहा कि वह इस मामले को छह सप्ताह के भीतर निपटाए और अगर उन्हें लगता है कि विनोद हकदार है तो मंत्रालय को उनको पुरस्कार देना होगा। हालांकि अदालत ने अनूप सिंह को पुरस्कार देने के मामले में हस्तक्षेप से इन्कार करते हुए कहा कि एकल न्यायाधीश सभी पहलुओं पर गौर करेंगे। अनूप के नाम की सिफारिश द्रोणाचार्य चयन समिति ने की थी।

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