सोनिया, राहुल के खिलाफ समन पर रोक आगे ब़़ढी
दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी और तीन अन्य को समन करने के खिलाफ दायर याचिकाओं का निबटारा होने तक निचली अदालत के आदेश पर लगी अंतरिम रोक की अवधि सोमवार को ब़़ढा दी।
नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी और तीन अन्य को समन करने के खिलाफ दायर याचिकाओं का निबटारा होने तक निचली अदालत के आदेश पर लगी अंतरिम रोक की अवधि सोमवार को ब़़ढा दी।
न्यायमूर्ति वीपी वैश ने अंतरिम रोक लगाने के आदेश को तब ब़़ढा दिया, जब सोनिया, राहुल और अन्य के वकील ने इस मामले में रोक लगाने की मांग की। यद्यपि अदालत ने मामले की सुनवाई 12 जनवरी 2015 तय की। इस दिन से वह उनकी याचिकाओं दिन पर प्रतिदिन आधार पर सुनवाई करेगी। न्यायाधीश ने कहा, '6 अगस्त का आदेश [निचली अदालत के निर्देश पर अंतरिम रोक] तब तक जारी रहेगा, जब तक याचिकाओं का अंतिम निस्तारण नहीं हो जाता।' अदालत मामले पर 12 जनवरी से दिन प्रतिदिन आधार पर सुनवाई करेगी।
अपीलों पर इस अदालत द्वारा नियमित आधार पर सुनवाई की जाएगी। इस मामले को विषषय नंबर एक के रूप में सूचीबद्घ किया जाएगा।' भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने यद्यपि याचिकाकर्ताओं के कदम का यह कहते हुए विरोध किया कि सुनवाई की अगली तिथि से उनके [सोनिया एवं अन्य] किसी अन्य बहाने को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। स्वामी ने निचली अदालत के समक्ष अपनी शिकायत में यंग इंडिया द्वारा दैनिक पत्र के अधिग्रहण में कांग्रेस नेताओं पर कथित धोखाध़़डी और धनराशि के दुरपयोग का आरोप लगाया था।
सोनिया और राहुल के अलावा इस मामले में कांग्रेस कोषषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा, महासचिव ऑस्कर फर्नाडिस और सुमन दुबे ने निचली अदालत द्वारा उन्हें समन करने के खिलाफ 30 जुलाई को हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। निचली अदालत ने सोनिया, राहुल, वोरा, फर्नाडिस, दुबे और पित्रोदा को गत 26 जून को सम्मन करके सात अगस्त को पेश होने का आदेश दिया था। निचली अदालत ने पित्रोदा के लिए 9 दिसंबर को फिर से समन जारी किया था क्योंकि उन्होंने इस मामले में हाई कोर्ट में कोई याचिका दायर नहीं की है।