सोने की ज्वैलरी पर उत्पाद शुल्क के खिलाफ स्टे
मद्रास हाईकोर्ट ने सोने की ज्वैलरी पर उत्पाद शुल्क लगाए जाने के बारे में जारी अधिसूचना पर अमल तीन जून तक रोकने का आदेश दिया है। तीन जून को मामले की सुनवाई होगी।
चेन्नई, प्रेट्र । मद्रास हाईकोर्ट ने सोने की ज्वैलरी पर उत्पाद शुल्क लगाए जाने के बारे में जारी अधिसूचना पर अमल तीन जून तक रोकने का आदेश दिया है। तीन जून को मामले की सुनवाई होगी।
कोयंबटूर ज्वैल मैन्यूफेक्चरर्स एसोसिएशन ने एक मार्च को जारी केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग की अधिसूचना के खिलाफ याचिका की थी। एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ता नर्मदा संपत ने कहा कि सोने की ज्वैलरी पर उत्पाद शुल्क लागू न करने के लिए सरकार को निर्देश देने की प्रार्थना के साथ याचिका दायर की गई है। अधिवक्ता ने कहा कि सरकार ने एक मार्च को अधिसूचना जारी की थी लेकिन अधिकारियों ने सोने की ज्वैलरी पर उत्पाद शुल्क लागू नहीं करवाया।
केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल जी. आर राजगोपालन ने अदालत में कहा कि याचिका एसोसिएशन ने दाखिल की है, इसलिए इसमें कोई रियायत नहीं दी जा सकती है। उन्होंने चार सप्ताह का समय देने की भी मांग की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश एम. दुरैस्वामी ने अपने आदेश में कहा कि अधिसूचना अभी तक लागू नहीं की गई है। इसलिए इस मामले में तीन जून तक यथास्थिति बनाए रखी जाए।