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महाराष्ट्र: तंबाकू उत्पादों के विरुद्ध अभियान को और प्रभावी बनाने पर जोर

मुंबई। आने वाले वक्त में महाराष्ट्र के किसी अस्पताल और स्वास्थ्य विभाग के दफ्तरों के चक्कर लगाने के दौरान आपको वहां के दीवारों से दूरी बनाने एवं अपने मुंह को रूमाल से ढ़कने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने तंबाकू उत्पादों के विरुद्ध जारी अपने अभियान को और प्रभावी बनाने पर जोर देते हुए राज्य के सभी अ

By Edited By: Published: Tue, 22 Jul 2014 12:08 PM (IST)Updated: Tue, 22 Jul 2014 12:12 PM (IST)
महाराष्ट्र: तंबाकू उत्पादों के विरुद्ध अभियान को और प्रभावी बनाने पर जोर

मुंबई। आने वाले वक्त में महाराष्ट्र के किसी अस्पताल और स्वास्थ्य विभाग के दफ्तरों के चक्कर लगाने के दौरान आपको वहां के दीवारों से दूरी बनाने एवं अपने मुंह को रुमाल से ढंकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने तंबाकू उत्पादों के विरुद्ध जारी अपने अभियान को और प्रभावी बनाने पर जोर देते हुए राज्य के सभी अस्पतालों एवं स्वास्थ्य विभाग के दफ्तरों को अपने परिसर को तंबाकू फ्री जोन बनाने का निर्देश दिया है।

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मालूम हो कि मुंबई पुलिस एक्ट में सेक्सन 116 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूमपान एवं थूकने पर जुर्माने का प्रावधान है। महाराष्ट्र सरकार ने अब इस एक्ट को और सख्ती से लागू करने का मन बनाया है। प्रमुख सचिव सुजाता सौनिक ने इस बाबत राज्य के स्वास्थ्य विभागों को निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा कि टीवी, स्वाइन फ्लू, निमोनिया जैसी खतरनाक बीमारियां को तंबाकू आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेशनल टीवी कंट्रोल प्रोग्राम के वार्षिक रिपोर्ट के हवाले से उन्होंने कहा कि हर वर्ष देश में टीवी से 30 लाख लोग ग्रसित होते है। जिसमें महाराष्ट्र में 75, 319 लोग इस बीमारी से ग्रसित होते है। इतना ही नहीं वैश्विक तंबाकू रिपोर्ट में भी भारत की स्थिति भयावह है। उन्होंने कहा कि तंबाकू उत्पादों के सेवन से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी होती है।

सुजाता सौनिक ने बताया कि मुंबई पुलिस एक्ट में सेक्सन 116 के लागू होने के कारण तंबाकू उत्पादों के सेवन पर रोक लगाने में सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि इस लिहाज से राज्य के सभी अस्पतालों एवं स्वास्थ्य विभागों को अपने परिसर को तंबाकू फ्री जोन बनाये जाने के लिए दिशानिर्देश जारी किया गया है।

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