सोनिया आज करेंगी सस्ते अनाज का आगाज
गरीबों को दो रुपये किलो गेहूं व तीन रुपये किलो चावल उपलब्ध कराने वाले खाद्य सुरक्षा कानून की शुरुआत राजधानी में मंगलवार से हो जाएगी। इसके तहत आगामी 1 सितंबर से शहर के 32 लाख लोगों को प्रति माह पांच किलो सस्ता अनाज मिलना शुरू हो जाएगा।
नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। गरीबों को दो रुपये किलो गेहूं व तीन रुपये किलो चावल उपलब्ध कराने वाले खाद्य सुरक्षा कानून की शुरुआत राजधानी में मंगलवार से हो जाएगी। इसके तहत आगामी 1 सितंबर से शहर के 32 लाख लोगों को प्रति माह पांच किलो सस्ता अनाज मिलना शुरू हो जाएगा।
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर मंगलवार को तालकटोरा स्टेडियम में दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे एक समारोह में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) व कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी इस कानून को अमली जामा पहनाने संबंधी योजना का शुभारंभ करेंगी।
मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने बताया कि सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने संबंधित बिल के संसद में अब तक पारित नहीं होने के बारे में पूछे जाने पर कहा कि उन्होंने केन्द्र के तमाम संबंधित लोगों से बात कर ली है और उनके निर्देशों के तहत ही समारोह का आयोजन किया जा रहा है।
दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने बताया कि खाद्य सुरक्षा कानून को दिल्ली में दो चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण में सरकार ने करीब 32 लाख लोगों को 1 सितंबर से सस्ता अनाज देने की तैयारी की है। दूसरे चरण के तहत करीब 41 लाख और लोगों को इस कानून के दायरे में शामिल कर लेने की तैयारी है।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि जिन परिवारों के पास कार होगी, मकान होगा, नियमित कॉलोनी में जमीन होगी, आयकर चुकाने वाले लोग होंगे, सरकारी संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारी होंगे अथवा जिनके मकानों में दो किलोवाट या इससे अधिक का बिजली का कनेक्शन होगा, उन्हें सरकार की इस सस्ते अनाज योजना के तहत नहीं शामिल किया जाएगा। पहले चरण में अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई), गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करने वाले (बीपीएल), झुग्गी राशन कार्ड (जेआरसी) तथा रीसेटलेमेंट कॉलोनी राशन कार्ड (आरआरसी) कार्ड धारकों को शामिल किया जाएगा। पहले चरण के तहत 32.37 लाख लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति माह पांच किलो की दर से राशन दिया जाएगा।
सूत्रों ने बताया कि पहले चरण के तहत जिन लोगों को सस्ता अनाज दिया जाना है, उनके आंकड़े पहले से सरकार के पास मौजूद हैं। इन आंकड़ों को सर्किल अफसर कार्यालय के बाहर लगाया जाएगा। वेबसाइट पर भी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। लोगों को एएवाई अथवा प्राथमिक श्रेणी में शामिल किए जाने को लेकर आपत्ति दर्ज कराने के लिए एक सप्ताह का समय दिया जाएगा। एएवाई श्रेणी के लोगों को पहले की तरह प्रतिमाह 35 किलो अनाज दिया जाएगा, जबकि प्राथमिक श्रेणी में आने वाले लोगों को पांच किलो प्रति व्यक्ति प्रतिमाह के हिसाब से अनाज दिया जाएगा।
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