सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ मामला- गुजरात की एडीजी गीता जौहरी आरोप मुक्त
सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ मामले में सीबीआइ की विशेष अदालत ने गुजरात की अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गीता जौहरी को आरोप मुक्त कर दिया है। इससे पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्य के गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया और संगमरमर कारोबारी विमल पाटनी को सोहराबुद्दीन शेख और तुलसीराम प्रजापति फर्जी मुठभेड़ मामले से
अहमदाबाद। सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ मामले में सीबीआइ की विशेष अदालत ने गुजरात की अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गीता जौहरी को आरोप मुक्त कर दिया है। इससे पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्य के गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया और संगमरमर कारोबारी विमल पाटनी को सोहराबुद्दीन शेख और तुलसीराम प्रजापति फर्जी मुठभेड़ मामले से ‘अपर्याप्त’ सबूतों का हवाला देकर आरोप मुक्त कर दिया गया था।
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तो वहीं अहमदाबाद की विशेष सीबीआइ अदालत ने पांच फ़रवरी को इशरतजहां फर्ज़ी मुठभेड़ मामले में गुजरात के डीजी वंजारा को ज़मानत दी थी। वंजारा को 2007 में गुजरात सीआईडी ने फ़र्ज़ी मुठभेड़ मामले में गिरफ़्तार किया था। उन पर अभी आठ लोगों की हत्या का आरोप है, जिनमें सोहराबुद्दीन, उसकी पत्नी कौसर बी, तुलसीराम प्रजापति, सादिक जमाल, इशरत और उसके साथ मारे गए तीन अन्य लोग शामिल हैं।
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