Move to Jagran APP

बतौर बोनस जुड़ेगा पेंशन स्कीम में दो साल का कार्यकाल

श्रम मंत्रालय कर्मचारी भविष्य निधि की पेंशन स्कीम से पहले वाली फैमिली पेंशन स्कीम के कार्यकाल में कुछ बदलाव करने का फैसला किया है।

By Kishor JoshiEdited By: Published: Mon, 25 Jul 2016 11:33 PM (IST)Updated: Tue, 26 Jul 2016 12:49 AM (IST)
बतौर बोनस जुड़ेगा पेंशन स्कीम में दो साल का कार्यकाल

नई दिल्ली, प्रेट्र। श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) की पेंशन स्कीम से पहले वाली फेमिली पेंशन स्कीम 1971 के कार्यकाल की एवज में सदस्यों को दो साल का कार्यकाल नई पेंशन स्कीम में बोनस के तौर पर जोड़ने का फैसला किया है।

loksabha election banner

कर्मचारी पेंशन स्कीम (ईपीएस-95) के तहत उन सदस्यों को लाभ मिलेगा जिनका कुल कार्यकाल तो 20 साल से ज्यादा है लेकिन ईपीएस-95 के तहत पेंशन योग्य कार्यकाल 20 साल से कम है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि फेमिली पेंशन स्कीम के कार्यकाल के एवज में नई पेंशन स्कीम में दो साल का कार्यकाल बतौर बोनस जोड़ने के ईपीएफओ के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

यह लाभ पेंशन पाने वाले और अभी नौकरी कर रहे लोगों को मिलेगा और उनकी पेंशन बढ़ जाएगी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.