बतौर बोनस जुड़ेगा पेंशन स्कीम में दो साल का कार्यकाल
श्रम मंत्रालय कर्मचारी भविष्य निधि की पेंशन स्कीम से पहले वाली फैमिली पेंशन स्कीम के कार्यकाल में कुछ बदलाव करने का फैसला किया है।
नई दिल्ली, प्रेट्र। श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) की पेंशन स्कीम से पहले वाली फेमिली पेंशन स्कीम 1971 के कार्यकाल की एवज में सदस्यों को दो साल का कार्यकाल नई पेंशन स्कीम में बोनस के तौर पर जोड़ने का फैसला किया है।
कर्मचारी पेंशन स्कीम (ईपीएस-95) के तहत उन सदस्यों को लाभ मिलेगा जिनका कुल कार्यकाल तो 20 साल से ज्यादा है लेकिन ईपीएस-95 के तहत पेंशन योग्य कार्यकाल 20 साल से कम है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि फेमिली पेंशन स्कीम के कार्यकाल के एवज में नई पेंशन स्कीम में दो साल का कार्यकाल बतौर बोनस जोड़ने के ईपीएफओ के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
यह लाभ पेंशन पाने वाले और अभी नौकरी कर रहे लोगों को मिलेगा और उनकी पेंशन बढ़ जाएगी।