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सेबी की स्पेशल कोर्ट से सुब्रत राय के खिलाफ गैरजमानती वारंट को खारिज

सेबी की स्पेशल कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय सहारा के खिलाफ गैर जमानती वारंट को खारिज कर दिया है।

By Abhishek Pratap SinghEdited By: Published: Fri, 21 Apr 2017 03:58 PM (IST)Updated: Fri, 21 Apr 2017 04:28 PM (IST)
सेबी की स्पेशल कोर्ट से सुब्रत राय के खिलाफ गैरजमानती वारंट को खारिज
सेबी की स्पेशल कोर्ट से सुब्रत राय के खिलाफ गैरजमानती वारंट को खारिज

नई दिल्ली, जेएनएन। सेबी की स्पेशल कोर्ट ने सुब्रत रॉय के खिलाफ गैर जमानती वारंट खारिज कर दी। सुब्रत रॉय आज कोर्ट में पेश हुए थे। गैर जमानती वारंट को इस आधार पर खारिज किया गया क्योंकि उन्होंने अदालत को भरोसा दिया कि वो अब सभी सुनवाई में दिखाई देंगे। इस मामले में अगली सुनवाई 18 मई को होगी जब उनके खिलाफ आरोप तय करने के लिए जिरह होगी। 

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सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की एंबी वैली की नीलामी करने का आदेश दे दिया था। देश की सर्वोच्च अदालत ने निवेशकों का पैसा लौटा पाने में सहारा समूह की नाकामयाबी का हवाला देते हुए यह फैसला दिया था।

17 अप्रैल तक जमा कराने थे 5092 करोड़ रुपए
इससे पहले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह से कहा था कि अगर वह 17 अप्रैल तक सेबी-सहारा रिफंड खाते में 5,092.6 करोड़ रुपए जमा नहीं कराता है, तो उसकी पुणे की एंबी वैली की नीलामी की जाएगी। कोर्ट ने सहारा समूह को यह रकम जमा कराने का निर्देश दिया था। सहारा चाहता था कि इस समय सीमा को आगे बढ़ाया जाए लेकिन कोर्ट इसके लिए तैयार नहीं हुआ। न्‍यायमूर्ति दीपक मिश्र की बेंच ने इस मामले में साफ-साफ कहा था कि समय और नहीं दिया जाएगा।

यह है मामला
सहारा के खिलाफ सेबी अगस्‍त 2012 में सुप्रीम कोर्ट गया था। सेबी ने 36 हजार करोड़ रुपए सहारा से वसूल कर निवेशकों को वापस कराने की अपील की थी। सेबी ने कोर्ट से मांग की थी कि सहारा की प्रॉपर्टी पर रिसीवर बैठाया जाए जो इनकी सम्‍पत्ति को बेच कर निवेशकों का पैसा वापस करे। बाद में इस मामले में 2014 में सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय सहारा को कस्‍टडी में लिया गया था। बाद में 10 हजार करोड़ रुपए की जमानत पर इन्‍हें पैरोल पर छोड़ा गया था।

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