सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ जारी गैरजमानती वारंट पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ असम के एक कोर्ट द्वारा जारी गैरजमानती वारंट पर रोक लगा दी है। असम में एक रैली में स्वामी ने मस्जिद के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कहीं थी, जिसके बाद उनके खिलाफ याचिका दायर की गई थी। स्वामी ने सुप्रीम
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ असम के एक कोर्ट द्वारा जारी गैरजमानती वारंट पर रोक लगा दी है। असम में एक रैली में स्वामी ने मस्जिद के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कहीं थी, जिसके बाद उनके खिलाफ याचिका दायर की गई थी।
स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अपने ट्विटर हैंडल पर कहा, 'सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ करीमगंज कोर्ट द्वारा जारी किए गए गैरजमानती वारंट पर रोक लगा दी है। अब मैं जल्द ही इस पूरे मामले को खारिज करने के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल करूंगा।'
गुवाहाटी में 14 मार्च को हुए रैली में स्वामी ने कहा था कि मस्जिद धार्मिक स्थल नहीं है सिर्फ इमारत है, इसलिए उसे कभी भी तोड़ा जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा, सभी भारतीय मुसलमान पहले हिंदू थे।
सुब्रमण्यम स्वामी ने इस रैली में अपने बयान के पक्ष में तर्क देते हुए सऊदी अरब का एक उदाहरण पेश किया था। उन्होंने कहा था कि वहां सड़कें बनाने के लिए मस्जिदों को तोड़ा जाता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा था, अगर कोई मेरे राय से इत्तेफाक नहीं रखता, तो मैं इस मुद्दे पर उसके साथ बहस करने को तैयार हूं।
सुब्रमण्यम स्वामी के इस बयान का असम में जबर्दस्त विरोध हुआ था और उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया था। हालांकि भाजपा की असम इकाई ने स्वामी के इस बयान से पल्ला झाड़ लिया था।