ऑड-ईवन के खिलाफ याचिका को SC ने बताया- 'पब्लिसिटी स्टंट'
चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने कहा कि लोग प्रदूषण की वजह से मर रहे हैं और आप इस योजना को चुनौती दे रहे हैं। यहां तक की खराब हालात के चलते सुप्रीम कोर्ट के जज भी कार पूलिंग कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये याचिका पब्लिसिटी स्टंट
नई दिल्ली। प्रदूषण के खिलाफ जंग को लेकर दिल्ली में वाहनों के ऑड-ईवन फॉर्मूले पर केजरीवाल सरकार को जहां एक ओर सुप्रीम कोर्ट ने भी राहत दी है, वहीं याचिकाकर्ता को तगड़ा झटका लगा है। इसे दिल्ली सरकार के लिए बड़ा समर्थन माना जा सकता है।
HC ने कहा- '15 तक चलेगा ऑड-ईवन फॉर्मूला', दिल्ली सरकार ने कहा, 'धन्यवाद'
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है, लेकिन कोर्ट ने जल्द सुनवाई की मांग को ठुकराते हुए याचिकाकर्ता पर ही कई बड़े सवाल उठा दिए और इसे पब्लिसिटी स्टंट करार दिया।
याचिकाकर्ता को SC की कड़ी फटकार
आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाते हुए उसकी याचिका अस्वीकार कर दी। याचिकाकर्ता ने ऑड-ईवन फॉर्मूले पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ रोक लगाने की मांग की थी।
जज कर रहे कारपूलः सुप्रीम कोर्ट
याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑड-ईवन के लिए जज तक कारपूल कर रहे हैं। यहां पर याद दिला दें कि पिछली सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने फॉर्मूले की सफलता को लेकर कहा था कि जज भी कारपूल रहे हैं।
दिल्ली में प्रदूषण से लोग रहे हैं मर
याचिका दाखिल करने वाले की मंशा पर सवाल करते हुए कोर्ट ने सवाल उठाया कि दिल्ली में प्रदूषण से लोग मर रहे हैं और आप इस फॉर्मूले के खिलाफ याचिका दाखिल कर रहे हैं। चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने कहा कि लोग प्रदूषण की वजह से मर रहे हैं और आप इस योजना को चुनौती दे रहे हैं।
'याचिका लगती है पब्लिसिटी स्टंट '
चीफ जस्टिस ने कहा कि ये याचिका पब्लिसिटी स्टंट लगती है और याचिकाकर्ता अखबार में अपना नाम छपवाना चाहता है।
चीफ जस्टिस ने कहा कि शहर की आबोहवा साफ करने के लिए सरकार ही नहीं, बल्कि हम सब को मिलकर सहयोग करना होगा। अगर कोई कमी होगी तो कोर्ट जरूर सरकार को निर्देश जारी करेगा। साथ ही कोर्ट ने कहा कि याचिका पर जल्द सुनवाई की जरूरत नहीं है।
याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए कहा गया है कि ये योजना असंवैधानिक है। इससे लोगों के अधिकारों का हनन तो होता ही है साथ ही लोगों को परेशानियों को सामना भी करना पड़ रहा है। ये भी कहा गया है कि अगर डीजल कार से प्रदूषण हो रहा है तो पेट्रोल कार पर पाबंदी क्यों?
गौरतलब है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण पर काबू पाने के लिए ऑड-ईवन फॉर्मूला जारी रहेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस फॉर्मूले को हरी झंडी देते हुए मामले पर अगली सुनवाई 15 फरवरी मुकर्रर की है।