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BJP MP छेदी पासवान की संसद सदस्यता रद करने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

सुप्रीम कोर्ट ने सासाराम से भाजपा सांसद छेदी पासवान की संसद सदस्यता रद करने के पटना हाईकोर्ट के फैसले पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।

By Pramod PandeyEdited By: Published: Mon, 29 Aug 2016 12:24 PM (IST)Updated: Mon, 29 Aug 2016 11:14 PM (IST)
BJP MP छेदी पासवान की संसद सदस्यता रद करने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

पटना [वेब डेस्क ]। सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा सांसद छेदी पासवान की संसद सदस्यता रद करने के पटना उच्च न्यायालय फैसले पर तत्काल रोक लगा दी है। यह रोक सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले में छेदी पासवान की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए लगाई।

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पिछले दिनों पटना उच्च न्यायालय ने छेदी पासवान की संसद सदस्यता को निरस्त करने के आदेश दिए थे। पासवान पर आरोप है कि उन्होंने चुनाव के दौरान नामांकन पत्र के साथ जमा कराए गए शपथपत्र में अपने खिलाफ दर्ज सभी आपराधिक मामलों की जानकारी नहीं दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले की सुनवाई के बाद अंतिम फैसला होगा तबतक पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक रहेगी।

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क्या है पूरा मामला

गत 28 जुलाई को न्यायमूर्ति केके मंडल की एकल पीठ ने गंगामिश्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी सदस्यता रद कर दी थी। पासवान पर लोकसभा चुनाव के दौरान नामांकन के साथ दिए हलफनामे में जानकारी छिपाने का आरोप था। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कागजात देखे और पाया कि पासवान ने चुनाव के दौरान अपने उपर दर्ज आपराधिक मामलों का ब्यौरा नहीं दिया था। इस पर होईकोर्ट ने उनकी संसद सदस्यता रद कर दी थी।


दोबारा सुनवाई में मिला अपील का समय

इस मामले में छेदी पासवान ने फिर उसी पीठ के सामने याचिका लगाकर फैसले पर पुनर्विचार का आग्रह किया जिसपर नौ अगस्त को दिए फैसले में न्यायमूर्ति मंडल की पीठ ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए 20 दिन का समय दे दिया था। इसके साथ उन्हें संसद में हाजिरी लगाने की छूट तो मिली लेकिन सदन की कार्यवाही पर रोक जारी रही।

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पासवान इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गए जहां पहली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में फैसला आने तक पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक रहेगी। यानी सुनवाई चलती रहेगी लेकिन इस दौरान पासवान की संसद सदस्यता बरकरार रहेगी। इस फैसले को तत्काल बड़ी राहत माना जा रहा है।


दुर्गावती जलाशय को लेकर प्रदर्शन में दर्ज हुई थी प्राथमिकी

पासवान के खिलाफ जो जानकारी छिपाने का आरोप है वह दुर्गावती जलाशय को लेकर जनता के साथ प्रदर्शन के मामले से जुड़ा है। इस केस में आरोप गठित नहीं हुआ था। मोहनिया विधानसभा से बतौर जदयू प्रत्याशी चुनाव लड़ने के दौरान दिए गए हलफनामे में उन्होंने इसका जिक्र किया था लेकिन लोकसभा का चुनाव लड़ने के दौरान उसका जिक्र नहीं किया था।

जदयू से भाजपा में आए हैं पासवान

पासवान तीसरी बार संसद सदस्य बने हैं। जनता दल के टिकट पर वे वर्ष 1989 व 1991 में सांसद बने थे। 1996 में वे भाजपा के मुन्नीलाल से चुनाव हार गए थे।पिछले लोकसभा चुनाव के पहले जदयू के टिकट पर मोहनिया से विधायक थे। चुनाव के ऐन पहले भाजपा में शामिल हुए और लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार को हराकर संसद में पहुंचे। छेदी पासवान 1985 में पहली बारहनिया से लोकदल के टिकट पर विधायक चुने गए थे।


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