तीस्ता सीतलवाड़ की गिरफ्तारी पर रोक जारी
सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति जावेद आनंद की अग्रिम जमानत की याचिका उच्च पीठ के पास भेज दी है। अब इनके अग्रिम जमानत की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के उच्च पीठ में की जाएगी। फिलहाल दोनों की गिरफ्तारी पर रोक जारी रखी गई है।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति जावेद आनंद की अग्रिम जमानत की याचिका उच्च पीठ के पास भेज दी है। अब इनके अग्रिम जमानत की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के उच्च पीठ में की जाएगी। फिलहाल दोनों की गिरफ्तारी पर रोक जारी रखी गई है।
बता दें कि तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति जावेद आनंद गुजरात दंगे में उजड़ी गुलबर्ग सोसाइटी में संग्रहालय बनाने के नाम पर करोड़ों रुपये के घपले के आरोपी हैं। दोनों ने अपनी अग्रीम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी।
इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट के जमानत याचिका खारिज करने के बाद पुलिस उनके घर गिरफ्तारी के लिए पहुंच गई। लेकिन कुछ ही अरसे में सुप्रीम कोर्ट ने किसी और मामले की सुनवाई के दौरान फोन पर अधिवक्ता कपिल सिब्बल की पैरवी पर गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एच एल दत्तू की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि सीतलवाड़ और उनके पति जावेद आनंद को अगली सुनवाई होने तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। गुजरात हाईकोर्ट के सीतलवाड़ दंपति की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज होते ही वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने फोन पर इस संभावित गिरफ्तारी के संबंध में कोर्ट को जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ में एके सीकरी और अरुण मिश्रा भी शामिल थे।