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ईवीएम पर प्रत्याशियों की तस्वीर के लिए आयोग को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया। याचिका में कोर्ट से यह निर्देश देने की मांग की गई है कि आयोग चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों की ईवीएम पर तस्वीर लगाए ताकि उसी नाम वाले नकली उम्मीदवारों को लेकर गलतफहमी न हो और इस पर रोक लग सके।

By Edited By: Published: Sat, 26 Jul 2014 05:21 AM (IST)Updated: Sat, 26 Jul 2014 07:11 AM (IST)
ईवीएम पर प्रत्याशियों की तस्वीर के लिए आयोग को नोटिस

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया। याचिका में कोर्ट से यह निर्देश देने की मांग की गई है कि आयोग चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों की ईवीएम पर तस्वीर लगाए ताकि उसी नाम वाले नकली उम्मीदवारों को लेकर गलतफहमी न हो और इस पर रोक लग सके।

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मुख्य न्यायाधीश आरएम लोढा की अध्यक्षता वाली पीठ ने दस हफ्ते के अंदर चुनाव आयोग से जवाब देने को कहा है। दिल्ली निवासी आकाश गहलोत की याचिका पर कोर्ट ने यह आदेश पारित किया। गहलोत का आरोप है कि एक नाम वाले नकली प्रत्याशी मतदाताओं को भ्रमित करने के लिए लड़ते हैं। इसलिए ईवीएम पर हर हाल में प्रत्याशियों की तस्वीर रहनी चाहिए। आग्रह किया गया है कि ईवीएम पर प्रत्याशी का नाम, पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह के साथ प्रत्याशी की तस्वीर भी रहनी चाहिए। नकली उम्मीदवार मामले की जानकारी आयोग को भी है, लेकिन उसने इसे रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया है।

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