स्वामी के खिलाफ मानहानि याचिका की सुनवाई पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ दायर एक याचिका की सुनवाई पर रोक लगा दी है। इस मामले में कोर्ट ने केंद्र और तमिलनाडु सरकार को नोटिस भी भेजा है। स्वामी ने उस याचिका के खिलाफ आइपीसी और सीआरपीसी में आपराधिक मानहानि के संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ दायर एक याचिका की सुनवाई पर रोक लगा दी है। इस मामले में कोर्ट ने केंद्र और तमिलनाडु सरकार को नोटिस भी भेजा है। स्वामी ने उस याचिका के खिलाफ आइपीसी और सीआरपीसी में आपराधिक मानहानि के संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी।
इससे पहले, सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में आरोप लगाया था किश्रीलंका ने भारतीय मछुआरों की जिन नावों को नहीं छोड़ा है, वो दरअसल जयललिता की करीबी सहयोगी शशिकला और डीएमके नेता टीआर बालू की हैं।
जयललिता ने स्वामी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा चेन्नई की मुख्य जिला सत्र अदालत में दायर किया था। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री की अवमानना के लिए सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ ये मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 500 और 501 के तहत दायर किया गया था। इसी याचिका खिलाफ स्वामी ने चुनौती दी थी।
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