विकलांगों को आरक्षण मामले में केंद्र के खिलाफ अवमानना याचिका खारिज
केंद्र सरकार पर शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को तीन फीसद आरक्षण का कोटा नहीं दिए जाने के आरोप से संबंधित एक अवमानना याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है। कोर्ट ने सरकार का पक्ष जानने के बाद अपना फैसला सुनाया।
नई दिल्ली। केंद्र सरकार पर शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को तीन फीसद आरक्षण का कोटा नहीं दिए जाने के आरोप से संबंधित एक अवमानना याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है। कोर्ट ने सरकार का पक्ष जानने के बाद अपना फैसला सुनाया।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले वर्ष सितंबर में केंद्र सरकार को शारीरिक तौर पर अक्षम लोगों को आईएएस समेत तमाम सरकारी नौकरी और प्रमोशन में तीन फीसद आरक्षण देने का आदेश दिया था। चीफ जस्टिस आर एम लोढा ने शारीरिक तौर पर एक अक्षम शख्स को 1995 में बने कानून के बावजूद 19 साल तक हक नहीं मिलने पर चिंता जताते हुए यह आदेश पारित किया था।