शराब फैक्ट्रियों को पानी की सप्लाई रोकने की मांग को SC ने किया खारिज
महाराष्ट्र में शराब फैक्ट्रियों को जलापूर्ति बंद करने की मांग को लेकर दायर की गई याचिका को आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें महाराष्ट्र में शराब फैक्ट्रियों को जलापूर्ति बंद करने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा "बॉम्बे हाईकोर्ट पहले ही अंतरिम राहत दे चुका है और मामला अभी लंबित है, यहां पीआईएल दायर करने की बजाय संशोधन के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है।"
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आपको बता दें कि बांबे हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने गत 24 अप्रैल को राज्य सरकार को महाराष्ट्र में शराब फैक्ट्रियों को दिए जा रहे पानी में 60 फीसद कटौती का आदेश दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि यह कटौती 10 मई से शुरू होकर 27 मई तक जारी रहेगी।
कोर्ट ने समाजसेवी संजय काले की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया था। लेकिन संजय काले ने हाई कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। उनका कहना था कि उन्होंने शराब फैक्ट्रियों को पानी की सप्लाई पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग की थी।
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सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में हाई कोर्ट के आदेश का विरोध करते हुए कहा गया था कि शराब फैक्ट्रियों को पानी सप्लाई पर पूरी तरह रोक लगाई जानी चाहिए। हाई कोर्ट ने सिर्फ 60 फीसद सप्लाई में कटौती का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि संतुलन बनाना होगा। इंडस्ट्री भी चलनी चाहिए।