सुब्रत रॉय की पैरोल बढ़ाने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, न्यायिक हिरासत में भेजा
सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रह रॉय सहारा की पैरोल की अवधि को बढ़ाने से इंकार करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर ने के आदेश दिए हैं। इसके बाद उन्हें तीन अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
नई दिल्ली (एएनआई)। सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय सहारा की पैरोल की अवधि बढ़ाने की याचिका को आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने पुलिस ने उन्हें तुरंत गिरफ्तार करने का भी आदेश दिया है। इसके बाद उन्हें तीन अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इससे पूर्व कोर्ट ने तीसरी बार उनकी पैरोल की अवधि को 23 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया था। उनके साथ दो अन्य लोगों की भी पैरोल की अवधि को कोर्ट ने बढ़ाा दिया था। इसके साथ ही सुब्रत रॉय ने कोर्ट को फैसले पर दोबारा विचार करने को भी कहा है।
सुब्रत राय ने नई जमानत अर्जी दाखिल कर वकील राजीव धवन की गलती पर बिना शर्त माफी मांगी। वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में मेंशन की अर्जी भी दी। कपिल सिब्बल ने कोर्ट से धवन को माफ कर देने की अपील भी की, जिसपर कोर्ट न कहा कि याचिका पर विचार साथी जजों से सलाह करके लिया जाएगा।
गौरतलब है कि तिहाड़ जेल में दो साल सजा काटने के बाद सुब्रत रॉय इस साल मई से ही पैरोल पर हैं। उन्होंने तब अपनी मां के अंतिम संस्कार के लिए पैरोल ली थी, जिनकी लंबी बीमारी के बाद मौत हो गई थी। आपको बता दें कि कोर्ट में पिछली सुनवाई के दौरान उनकी पैरोल को 16 सिंतबर तक फिर 23 सितंबर तक के लिए इस शर्त पर बढ़ाया गया था कि वो कोर्ट को 300 करोड़ रुपए जमा करा देंगे।
उन्होंने कहा था कि वो या तो 300 करोड़ रुपए जमा कराएंगे नहीं तो जेल में वापस आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने रॉय से कहा था कि उन्होंने निवेशकों का जो 18 हजार करोड़ रुपए वापस करने का दावा किया है वो उसका स्रोत बताएं। वहीं सुब्रत रॉय सहारा ने सेबी को 352 करोड़ रुपए लौटा दिए हैं। सहारा श्री ने पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट को यह वादा किया था कि वह 16 सितंबर तक 300 करोड़ रुपए जमा करा देंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई सुब्रत रॉय की पैरोल, सहारा ने सेबी को जमा कराए 352 करोड़