सुब्रत रॉय की जमानत याचिका खारिज, संपत्ति बेचने की अनुमति
पिछले करीब चार महीने से तिहाड़ जेल में बंद सहारा प्रमुख सुब्रत राय की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दी। हालांकि अदालत ने कहा है कि संपत्तियों को बेचने के लिए होने वाला सौदा रॉय पुलिस हिरासत में ही रहकर सुबह 10 बजे से शाम चार बजे के बीच कर सकते हैं। साथ ही देश-विदेश में संपत्ति बेचकर देनदारी चुकाने की अनुमति भी अदालत ने दे दी है।
नई दिल्ली। पिछले करीब चार महीने से तिहाड़ जेल में बंद सहारा प्रमुख सुब्रत राय की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दी। हालांकि अदालत ने कहा है कि संपत्तियों को बेचने के लिए होने वाला सौदा, रॉय पुलिस हिरासत में ही रहकर सुबह 10 बजे से शाम चार बजे के बीच कर सकते हैं। साथ ही देश-विदेश में संपत्ति बेचकर देनदारी चुकाने की अनुमति भी अदालत ने दे दी है। लंदन और न्यूयॉर्क में संपत्तियों का सौदा करने के लिए सुब्रत ने कोर्ट से 40 दिन की रिहाई मांगी है। कोर्ट ने सुब्रत की रिहाई पर बहस सुनकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। यह मामला निवेशकों को पैसा नहीं लौटाने का है।
सहारा के वकील राजीव धवन ने कोर्ट से लंदन और न्यूयॉर्क स्थित तीन होटलों को बेचने की इजाजत मांगी थी ताकि रिहाई की रकम का इंतजाम किया जा सके। बाजार नियामक सेबी की ओर से खास आपत्ति न जताने पर कोर्ट का रुख इस बारे में सकारात्मक दिखा था। लेकिन, तभी धवन ने होटलों का सौदा करने के लिए सुब्रत को 40 दिन की रिहाई देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि वह कोर्ट से रहम की गुहार लगा रहे हैं। कोर्ट उन पर रहम करे। सुब्रत और दो निदेशक पिछले 4 महीने से जेल में हैं। जबकि न्यायालय की अवमानना में भी सिर्फ छह महीने की सजा है।
गौरतलब है कि आयकर विभाग ने भी मामले में पक्षकार बनाने का आग्रह करते हुए सहारा समूह पर करीब 10 हजार करोड़ की आयकर देनदारी बताई है। कोर्ट ने विभाग को इस बारे में हलफनामा दाखिल कर ब्योरा मांग लिया है।