Move to Jagran APP

व्यापम से जुड़े मेडिकल छात्रों की डिग्रियों को रद करने के फैसले पर निर्णय नहीं

व्यापम से जुड़े मेडिकल छात्रों की डिग्रियों को रद करने के फैसले पर तीन दिन चली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय नहीं दे पाया।

By kishor joshiEdited By: Published: Fri, 29 Jul 2016 01:09 AM (IST)Updated: Fri, 29 Jul 2016 01:28 AM (IST)
व्यापम से जुड़े मेडिकल छात्रों की डिग्रियों को रद करने के फैसले पर निर्णय नहीं

नई दिल्ली (जेएनएन)। सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच भी व्यापम से जुड़े 634 मेडिकल छात्रों की डिग्रियों को रद करने के फैसले पर कोई निर्णय नहीं दे सकी। तीन जजों की इस बेंच ने पूरे मामले को मंगलवार से गुरुवार तक लगातार तीन दिन तक सुना।

loksabha election banner

जजों ने कई बार कोर्ट रू म से उठकर इस मामले से जुड़े कानूनी पहलुओं को लेकर आपस में मंत्रणा भी की लेकिन किसी फैसले पर नहीं पहुंच सके। इसके बाद बेंच ने फैसला किया कि पहले डबल बेंच से स्पष्टता ली जाए कि उन्हें उनके फैसले पर सुनवाई करनी है या पूरे केस को ही नए सिरे से सुनना है। फिलहाल डबल बेंच का जबाव मिलने तक सुनवाई को टाल दिया गया है।

पढ़ें- व्यापम घोटाले की संदिग्ध मौतों में सीबीआइ को नहीं मिले हत्या के सुबूत

सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच ने इस केस की सुनवाई उस समय शुरू की है, जब हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच के दोनों जजों ने इस मामले में अपना-अलग फैसला दिया है। इसके बाद इस पूरे मामले को किसी अंतिम निर्णय के लिए सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच को ट्रांसफर कर दिया गया था। बेंच ने इस बीच पूरे केस को तीन दिन तक सुना।

इस दौरान बेंच ने व्यापम केस को लेकर कई गंभीर टिप्पणी भी की। जिसमें कहा गया कि व्यापम तो राष्ट्रीय स्तर का घोटाला है। ऐसे घोटालों पर कोर्ट आंखे नहीं मूंद सकता। गौरतलब है कि मप्र हाई कोर्ट ने इस मामले में सभी 634 मेडिकल छात्रों की डिग्रियों को रद करने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद छात्रों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

पढ़ें- व्यापम घोटाला: एक साल में सिर्फ 11 चालान ही पेश कर पाई CBI


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.