तिहाड़ में ही ग्राहकों से मिलें सुब्रत राय
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को तिहाड़ जेल परिसर के भीतर ही ऐसी कोई जगह तलाशने के निर्देश दिए हैं, जहां सहारा समूह के मुखिया सुब्रत राय अपनी संपत्तियों के ग्राहकों से बातचीत या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकें। जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली विशेष पीठ ने शुक्रवार को यह निर्देश दिया। फिलहाल, न्या
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को तिहाड़ जेल परिसर के भीतर ही ऐसी कोई जगह तलाशने के निर्देश दिए हैं, जहां सहारा समूह के मुखिया सुब्रत राय अपनी संपत्तियों के ग्राहकों से बातचीत या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकें।
जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली विशेष पीठ ने शुक्रवार को यह निर्देश दिया। फिलहाल, न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यह बंदोबस्त सिर्फ बातचीत के लिए होने चाहिए, न कि सुब्रत राय के आराम के लिए। सरकार को इस पर 30 जुलाई तक जवाब दाखिल करने को कहा गया है। उसकी ओर से कहा गया था कि तिहाड़ स्थित गेस्ट हाउस या कोर्ट रूम में इसका प्रबंध हो सकता है। बीते करीब पांच महीने से राय तिहाड़ जेल में बंद हैं।
राय ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर मांग की थी कि उन्हें जेल की कोठरी से तिहाड़ जेल परिसर में ही स्थित गेस्ट हाउस भेज दिया जाए। इससे वह अपनी देसी और विदेशी संपत्तियां बेचने की खातिर ग्राहकों से बातचीत कर सकेंगे। शीर्ष अदालत ने उन्हें जमानत देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये पूंजी बाजार नियामक सेबी के पास जमा कराने की शर्त रखी है। इसमें से आधी रकम नकद और बाकी बैंक गारंटी के रूप में होगी। समूह की ओर से 3,000 करोड़ रुपये पहले ही सेबी के पास जमा कराए जा चुके हैं।
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