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खनन मामला में कर्नाटक के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों को झटका, SC ने दिया जांच का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दोनों नेताओं पर लगे आरोपों की जांच का आदेश कर्नाटक पुलिस की एसआईटी टीम को दिया है।

By Manish NegiEdited By: Published: Wed, 29 Mar 2017 03:50 PM (IST)Updated: Wed, 29 Mar 2017 04:22 PM (IST)
खनन मामला में कर्नाटक के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों को झटका, SC ने दिया जांच का आदेश
खनन मामला में कर्नाटक के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों को झटका, SC ने दिया जांच का आदेश

नई दिल्ली, एएनआई। कर्नाटक के लौह अयस्क खनन मामले में राज्य के दो पूर्व मुख्यमंत्री एन धर्म सिंह और एचडी कुमारस्वामी की मुश्किलें बढ़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दोनों नेताओं पर लगे आरोपों की जांच का आदेश कर्नाटक पुलिस की एसआईटी टीम को दिया है। 

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कोर्ट ने दूसरी ओर इस मामले में कर्नाटक के पूर्व सीएम एसएम कृष्णा को राहत देते हुए एसआईटी को 3 महीने में रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। इसके साथ ही मामले में हाईकोर्ट की सभी कार्यवाहियों पर स्टे लगा दिया है।

याचिकाकर्ता टीजे अब्राहम का आरोप है कि पूर्व मुख्यमंत्रियों ने कई नौकरशाहों और अन्य लोगों के साथ मिलकर वन भूमि के एक हिस्से में बड़े पैमाने पर गैरकानूनी लौह अयस्क खनन की अनुमति दी थी।

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