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दार्जिलिंग हिल्‍स से 8 मार्च के बाद सैन्‍य बल की होगी वापसी, SC ने केंद्र को दी अनुमति

कलकत्‍ता हाई कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दार्जिलिंग में तैनात सीएपीएफ को 8 मार्च के बाद वापसी की अनुमति दे दी है।

By Monika MinalEdited By: Published: Wed, 21 Feb 2018 12:26 PM (IST)Updated: Wed, 21 Feb 2018 12:31 PM (IST)
दार्जिलिंग हिल्‍स से 8 मार्च के बाद सैन्‍य बल की होगी वापसी, SC ने केंद्र को दी अनुमति
दार्जिलिंग हिल्‍स से 8 मार्च के बाद सैन्‍य बल की होगी वापसी, SC ने केंद्र को दी अनुमति

नई दिल्‍ली (प्रेट्र)। पश्‍चिम बंगाल के हिंसा ग्रस्‍त इलाके दार्जिलिंग में तैनात केंद्रीय सशस्‍त्र सुरक्षा बल (सीएपीएफ) की शेष चार कंपनियों को 8 मार्च के बाद हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अनुमति दे दी। दार्जिलिंग में पिछले साल हिंसा के बाद सीएपीएफ को तैनात किया गया था। गोरखा आंदोलन का सामना कर रहे संकटग्रस्त जिलों से सुरक्षा बलों की वापसी के केंद्र के आदेश को कलकत्ता हाई कोर्ट ने रोक दिया था। केंद्र ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

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चीफ जस्‍टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल के सबमिशन पर विचार किया जिसमें कहा गया था कि सीएपीएफ केंद्र प्रशासन के अंतर्गत आते हैं और इसे दार्जिलिंग से वापस लेने की अनुमति दे दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्‍ता हाई कोर्ट के आदेश को दरकिनार कर दिया। कलकत्‍ता हाई कोर्ट ने अपने आदेश में दार्जिलिंग हिल्‍स इलाके से सीएपीएफ की वापसी पर रोक लगा दी थी और कहा था कि यहां अभी स्‍थिति सामान्‍य नहीं हुई है।

सुप्रीम कोर्ट ने पहले केंद्र को दार्जिलिंग व कालिमपोंग जिले से सीएपीएफ की 8 में से 4 कंपनियों को हटाने की अनुमति दी थी। इससे पहले केंद्र को जम्‍मू कश्‍मीर और उत्‍तर पूर्वी राज्‍यों के साथ चुनाव की तैयारियों में जुटे गुजरात और हिमाचल प्रदेश में तैनाती के लिए 15 में से सात कंपनियों को दार्जिलिंग और कालिमपोंग जिले से वापस लेने की अनुमति दी गयी थी।


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