हिट एंड रन : महाराष्ट्र सरकार की याचिका के खिलाफ SC पहुंचे सलमान खान
2002 के हिट एंड रन मामले में बांबे हाई कोर्ट से बरी अभिनेता सलमान खान ने सुप्रीम कोर्ट में कैवियट दायर की है। बॉलीवुड सुपरस्टार ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली महाराष्ट्र सरकार की याचिका के बाद यह कदम उठाया है।
नई दिल्ली। 2002 के हिट एंड रन मामले में बांबे हाई कोर्ट से बरी अभिनेता सलमान खान ने सुप्रीम कोर्ट में कैवियट दायर की है। बॉलीवुड सुपरस्टार ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली महाराष्ट्र सरकार की याचिका के बाद यह कदम उठाया है।
इस मामले में शीर्ष अदालत की ओर से एक पक्षीय फैसला आने की संभावना से बचने के लिए उन्होंने कैवियट के जरिये पक्षकार बनने की गुहार लगाई है। कहा है, 'इस मामले में कोई भी फैसला देने से पहले सुप्रीम कोर्ट मेरा भी पक्ष सुने। मेरे वकील को सुने बगैर कोई भी आदेश जारी नहीं किया जाना चाहिए।'
दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दाखिल कर हिट एंड रन मामले में सलमान खान को सभी आरोपों से मुक्त करने के बांबे हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है।
राज्य सरकार की इस कार्रवाई को लेकर अभिनेता को आशंका है कि शीर्ष अदालत कहीं उनका पक्ष सुने बगैर इस मामले में कोई फैसला न सुना दे। लिहाजा मामले में पक्षकार बनने के लिए उन्होंने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 148ए के तहत सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल किया है। इस आवेदन पत्र को कानूनी भाषा में कैवियट कहा जाता है।
एसएलपी में राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि 6 मई, 2015 को मुंबई की सत्र अदालत द्वारा सलमान को सुनाई गई पांच साल कैद की सजा सही है। बांबे हाई कोर्ट ने इस सजा को खारिज करते हुए अभिनेता को बरी करने का अनुचित आदेश दिया है। लिहाजा सर्वोच्च न्यायालय हाई कोर्ट के आदेश को रद करते हुए निचली अदालत की सजा को बरकरार रखने संबंधी निर्देश दे।
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