फिरौती के एक मामले में सलेम को मिली जमानत
अबू सलेम को 2002 के फिरौती के एक मामले में दिल्ली क एक अदालत से जमानत मिल गई है। मुख्य महानगर दंडाधिकारी विनोद यादव ने यह जमानत एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी की ही जमानत राशि पर दी है।
नई दिल्ली। अबू सलेम को 2002 के फिरौती के एक मामले में दिल्ली की एक अदालत से जमानत मिल गई। मुख्य महानगर दंडाधिकारी विनोद यादव ने यह जमानत एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी की ही जमानत राशि पर दी है। यादव ने अबू की जमानत याचिका बराबरी के आधार पर स्वीकारी है, क्योंकि इस मामले में तीन अन्य दोषियों को पहले ही जमानत दी जा चुकी है।
अदालत ने कहा कि जितनी सजा उसे दी जाती, उसका आधे से ज्यादा वह बिता चुका है और इसी बात को आधार मानकर उसे जमानत देने का फैसला किया गया। कोर्ट ने इस बात पर ध्यान दिया कि सलेम पांच साल तक न्यायिक हिरासत में रह चुका है और 13 गवाहों से पूछताछ भी की जा चुकी है। सलेम के वकील एमएस खान ने अदालत को बताया कि वह पहले से ही पांच साल जेल में बिता चुका है और कानून फिरौती के मामले में किसी को कम से कम सात साल की सजा दे सकती है और इस आधार पर उसे जमानत दे देनी चाहिए।
अदालत में यह सुनवाई दिल्ली के तेल व्यवसायी पुनीत खन्ना की याचिका पर हो रही थी। सलेम को इस मामले में 22 जुलाई, 2007 को गिरफ्तार किया गया था। आठ मामलों में कथित तौर शामिल रहने की वजह से 11 नवंबर, 2005 को पुर्तगाल से सलेम का प्रत्यर्पण कराया गया था। सलेम को एक और मामले में जमानत मिल चुकी है। फिलहाल वह नवी मुंबई के 'तालोजा जेल' में कैद है।
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