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मालेगांव ब्लास्ट मामला: जमानत के लिए साध्वी प्रज्ञा की अदालत में अर्जी

मालेगांव बम धमाके की आरोपी साध्वी प्रज्ञा ने जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। अगली सुनवाई 6 जून को होगी।

By Manish NegiEdited By: Published: Mon, 30 May 2016 01:31 PM (IST)Updated: Mon, 30 May 2016 01:41 PM (IST)
मालेगांव ब्लास्ट मामला: जमानत के लिए साध्वी प्रज्ञा की अदालत में अर्जी

नई दिल्ली। साल 2008 में हुए मालेगांव बम धमाके की आरोपी ने साध्वी प्रज्ञा ने मुंबई की सेशंस कोर्ट में जमानत अर्जी दायर की है। साध्वी की जमानत पर सुनवाई 6 जून को होगी।

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गौरतलब है कि साल 2008 के मालेगांव धमाके के मामले में पिछले हफ्ते राष्ट्रीय जांच एजेंसी(एनआईए) ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और पांच अन्य आरोपियों के खिलाफ सभी आरोप हटा लिए जबकि लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित सहित सभी 10 अन्य आरोपियों के खिलाफ सख्त मकोका कानून के तहत लगाए गए आरोप भी हटा लिए गए। एनआईए ने दावा किया कि जांच के दौरान प्रज्ञा सिंह ठाकुर और पांच अन्य के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं पाए गए। एजेंसी ने कहा कि उसने आरोप-पत्र में कहा है कि उनके खिलाफ दर्ज मुकदमा चलाने लायक नहीं है।

धमाके में मारे गए थे 7 लोग

29 सितंबर 2008 को रमजान के दौरान मालेगांव में नमाज अदा कर निकल रहे लोगों के दोहरे बम धमाकों की चपेट में आ जाने से सात लोग मारे गए थे। मालेगांव धमाकों के मामले की छानबीन में कई उतार-चढ़ाव आते रहे हैं। इस धमाके के लिए हिंदू दक्षिणपंथी संगठनों से जुड़े लोगों को जिम्मेदार माना जाता रहा है। इस मामले की शुरुआती जांच मुंबई एटीएस के संयुक्त आयुक्त हेमंत करकरे ने की थी। 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमले में करकरे मारे गए थे।

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