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तलाशी छूट वाली सूची से नाम हटाने के कदम से खुश हूं : वाड्रा

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने उन्हें उस सूची से हटाने के सरकार के कदम का स्वागत किया है, जिसके तहत हवाई अड्डों पर उनकी तलाशी नहीं की जाती थी। उन्होंने कहा कि वह इस कदम का इंतजार कर ही रहे थे, क्योंकि वह कोई 'वीआईपी' नहीं

By Amit MishraEdited By: Published: Sun, 23 Aug 2015 05:44 PM (IST)Updated: Sun, 23 Aug 2015 06:17 PM (IST)
तलाशी छूट वाली सूची से नाम हटाने के कदम से खुश हूं : वाड्रा

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने उन्हें उस सूची से हटाने के सरकार के कदम का स्वागत किया है, जिसके तहत हवाई अड्डों पर उनकी तलाशी नहीं की जाती थी। उन्होंने कहा कि वह इस कदम का इंतजार कर ही रहे थे, क्योंकि वह कोई 'वीआईपी' नहीं हैं।

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एक बयान में वाड्रा ने कहा-- 'आखिरकार..मैं खुश हूं। इस तथाकथित सुरक्षा जांच छूट विशेषषाधिकार को खत्म किए जाने का इंतजार करता रहा हूं। यह विशेषषाधिकार, जिसका मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा-- 'मैं इस वीवीआईपी सूची से अपना नाम हटाने के लिए लिखित सहमति देने के लिए पूरी तरह से तैयार रहा हूं। मैं वीआईपी नहीं हूं। पहले भी इस पर अपना नजरिया व्यक्त कर चुका हूं। कृपया.. कुछ--कुछ दिनों बाद इस खबर से लोगों के समय की बर्बादी बंद करें।' उनकी प्रतिक्रिया सरकार द्वारा उनका विशेषाधिकार खत्म करने के कदम की पृष्ठभूमि में आई है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागर विमानन मंत्रालय से दलाई लामा और वाड्रा सहित 33 श्रेणियों के लोगों की सूची की समीक्षा की उसकी योजना पर आगे ब़़ढने को कहा है, जिन्हें देश के हवाई अड्डों पर सुरक्षा तलाशी से छूट मिली हुई है। वाड्रा को वैसा खतरा नहीं गृह मंत्रालय ने कहा कि वह वाड्रा के लिए वैसा खतरा नहीं मानता जिससे कि उन्हें 'तलाशी छूट' सूची में शामिल रखा जाए। लेकिन कोई अंतिम फैसला करने से पहले स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एसपीजी) से मशविरा करने की सलाह दी थी, जो वाड्रा की पत्नी प्रियंका गांधी की सुरक्षा में तैनात है।

अब तक एसपीजी सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति के साथ यात्रा करने पर वाड्रा की हवाई अड्डों पर तलाशी नहीं होती रही है। लेकिन उन्हें तलाशी छूट वाले व्यक्तियों की सूची से हटाए जाने के बाद एसपीजी सुरक्षा वाले व्यक्ति के साथ भी यात्रा करने पर तलाशी देनी होगी। अभी इन्हें है छूट मौजूदा समय में तलाशी से छूट पाने वालों में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, नेता प्रतिपक्ष, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री, राज्यपाल और राजदूत शामिल हैं। इनके अलावा एसपीजी सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों की भी तलाशी नहीं ली जाती है।


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