नागरिक अधिकार विधेयक आगामी सत्र में होगा पारित
केंद्रीय मंत्री वी. नारायणसामी ने कहा है कि नागरिकों को वस्तुओं और सेवाओं की समय पर आपूर्ति के अधिकार संबंधी विधेयक को संसद के आगामी सत्र में पारित किया जाएगा।
बेंगलूर। केंद्रीय मंत्री वी. नारायणसामी ने कहा है कि नागरिकों को वस्तुओं और सेवाओं की समय पर आपूर्ति के अधिकार संबंधी विधेयक को संसद के आगामी सत्र में पारित किया जाएगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री ने बताया कि विधेयक में नागरिकों को पासपोर्ट, कर रिफंड, पेंशन, जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र आदि सेवाओं की समय पर आपूर्ति और उनकी शिकायतों का निवारण सुनिश्चित करने के प्रावधान हैं। प्रस्तावित विधेयक में काम समय पर पूरा नहीं हो पाने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ 50,000 रुपये तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। नारायणसामी ने कहा कि इस तरह का कानून कर्नाटक समेत 14 राज्यों में पहले से है। भाजपा समेत विपक्षी दलों ने विधेयक की आलोचना करते हुए कहा है कि राज्यों को इसे अपनाने के लिए बाध्य करना संघीय ढांचे पर हमला है। बता दें कि सरकार ने 5 फरवरी से 21 फरवरी तक संसद सत्र बुलाने का फैसला किया है। इसमें भ्रष्टाचार निरोधक विधेयकों के अलावा चुनावी वर्ष में लेखानुदान मांगों को भी पारित कराना है।
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