सुप्रीम कोर्ट ने दी सुब्रत राय को बड़ी राहत, 28 नवंबर तक नहीं जाना होगा जेल
बता दें कि निवेशकों के पैसों के गबन के मामले में सुब्रत राय को कई महीने जेल में बिताना पड़ा था। ऐसे में लंबे समय बाद इस बार सुब्रत राय दिवाली घर पर मनाएंगे।
नई दिल्ली, जेएनएन। सुप्रीम कोर्ट में सेबी बनाम सहारा मामले में आज हुई सुनवाई में सुब्रत राय की अंतरिम पैरोल को 28 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। सहारा द्वारा आज कोर्ट में सेबी को 200 करोड़ की रकम मुहैया कराई गई। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय की पैरोल को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। हालांकि बाकी 200 करोड़ लौटाने के लिए नवंबर आखिरी का वक्त दिया गया। बता दें कि कोर्ट की पिछली सुनवाई में सहारा समूह को निवेशकों का पैसा लौटाने का शेड्यूल देने को कहा था।
बता दें कि निवेशकों के पैसों के गबन के मामले में सुब्रत राय को कई महीने जेल में बिताना पड़ा था। ऐसे में लंबे समय बाद इस बार सुब्रत राय दिवाली घर पर मनाएंगे।हालांकि पिछली कोर्ट की सुनवाई में दोबारा जेल जाने की नौबत आ गई थी। हुआ यूं कि सहारा की तरफ से वकील धवन ने आरोप लगाया कि सेबी द्वारा उन्हें संपत्ति की बिक्री में शमिल नहीं किया गया। इस पर चीफ जस्टिस नाराज हो गए और उन्होंने सुब्रत राय की पैरोल रद्द करते हुए जेल भेजने का आदेश दे दिया।
बाद में मामले को संभालते हुए सुब्रत राय की ओर से वकील कपिल सिब्बल को आगे किया गया। कपिल सिब्बल ने कोर्ट में नई अर्जी दाखिल की और कहा कि ऐसा दोबारा नही होगा। ग़लती के लिए क्षमा कर दीजिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय को राहत देते हुए उनकी पैरोल को आगे बढ़ा दिया था।
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