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प्रियंका गांधी को राहत, HC ने जमीन से जुड़ी जानकारी देने पर लगाई रोक

प्रियंका गांधी द्वारा जमीन खरीद के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सूचना आयोग के फैसले पर रोक लगा दी है। राज्य सूचना आयोग से प्रियंका द्वारा जमीन खरीदने को लेकर सूचना मांगी गई थी। हाईकोर्ट अब इस मामले की अगली सुनवाई सात अगस्त को करेगा।

By Sachin BajpaiEdited By: Published: Tue, 07 Jul 2015 06:30 PM (IST)Updated: Tue, 07 Jul 2015 06:48 PM (IST)
प्रियंका गांधी को राहत, HC ने जमीन से जुड़ी जानकारी देने पर लगाई रोक

शिमला । प्रियंका गांधी द्वारा जमीन खरीद के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सूचना आयोग के फैसले पर रोक लगा दी है। राज्य सूचना आयोग से प्रियंका द्वारा जमीन खरीदने को लेकर सूचना मांगी गई थी। हाईकोर्ट अब इस मामले की अगली सुनवाई सात अगस्त को करेगा।

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गौरतलब है कि शिमला के छराबड़ा में प्रियंका गांधी ने जमीन खरीदी है। इस संबंध में आरटीआइ कार्यकर्ता ने जमीन से जुड़ी जानकारी के लिए राज्य सूचना आयोग की डबल बेंच के पास अपील की थी। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त भीमसेन व राज्य सूचना आयुक्त केडी बातिश की कोर्ट में इसे सोमवार को स्वीकार कर लिया गया है। जिला प्रशासन से इस जमीन की खरीद से संबंधित जानकारी नहीं मिल पाने के बाद जिला उपायुक्त को पहली अपील की गई।

इसके बाद राज्य सूचना आयोग में दूसरी अपील हुई। इस पर आयोग की ओर से वाड्रा से पूछा गया था कि क्या ऐसी सूचना दी जानी चाहिए या नहीं? प्रियंका वाड्रा ने जानकारी नहीं दिए जाने के आग्रह के साथ जान के खतरे का हवाला दिया। तर्क दिया गया कि एसपीजी प्रोटेक्टी होने के कारण वह जन सूचना अधिकार से बाहर हैं।


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