नर्सरी एडमिशन : कोर्ट ने कहा, स्कूल खुद तय करें गाइडलाइन
दिल्ली दिल्ली हाई कोर्ट ने नर्सरी दाखिले पर प्राइवेट स्कूलों को बहुत बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने स्कूलों से कहा कि वो अपनी गाइडलाइंस खुद तय करें। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि स्कूलों में नर्सरी एडमिशन पर गांगुली कमेटी की सिफारिशों पर गाइडलाइंस तय हों। कोर्ट ने नेबरहुड फार्मूले
नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने नर्सरी दाखिले पर प्राइवेट स्कूलों को बहुत बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने स्कूलों से कहा कि वो अपनी गाइडलाइंस खुद तय करें। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि स्कूलों में नर्सरी एडमिशन पर गांगुली कमेटी की सिफारिशों पर गाइडलाइंस तय हों। कोर्ट ने नेबरहुड फार्मूले को रद्द कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि सरकार किसी भी आदेश के तहत प्रवेश प्रक्रिया लागू नहीं कर सकती। हाई कोर्ट ने कहा कि निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों को प्रवेशों पर फैसला करने की प्रशासनिक स्वायत्तता मिलनी चाहिए।
गौरतलब है कि पिछली गाइडलाइंस के मुताबिक स्कूल के 8 किलोमीटर के दायरे में रहनेवाले बच्चों को 70 प्वाइंट देने का प्रावधान किया गया था। अगर उसका कोई भाई-बहन भी उसी स्कूल में हो, तो उसे 20 अतिरिक्त प्वाइंट और यदि बच्चे के माता-पिता में से कोई स्कूल का छात्र रहा हो, तो 5 प्वाइंट अलग से मिलने की बात थी।
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