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राजस्थान सरकार को देना होगा जवाब: सुप्रीम कोर्ट

राजस्थान सरकार के खिलाफ कार्रवाई की इंस्पेक्टर रतन गुप्ता की दलील पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे जारी रखते हुए एक हफ्ते की समय सीमा और बढ़ा दी। गौरतलब है कि इंस्पेक्टर रतन ने राजस्थान सरकार, मुख्य सचिव और विधानसभा की विशेषाधिकार समीति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दलील पेश की थी कि इनके द्वारा राजस्थान ि

By Edited By: Published: Mon, 09 Sep 2013 03:27 PM (IST)Updated: Mon, 09 Sep 2013 03:32 PM (IST)
राजस्थान सरकार को देना होगा जवाब: सुप्रीम कोर्ट

जयपुर। राजस्थान सरकार के खिलाफ कार्रवाई की इंस्पेक्टर रतन गुप्ता की दलील पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे जारी रखते हुए एक हफ्ते की समय सीमा और बढ़ा दी।

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गौरतलब है कि इंस्पेक्टर रतन ने राजस्थान सरकार, मुख्य सचिव और विधानसभा की विशेषाधिकार समीति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दलील पेश की थी कि इनके द्वारा राजस्थान विधानसभा के विशेषाधिकार का हनन किया जा रहा है जिसके लिए उन्हें एक महीने की कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार से जवाब तलब करने का आदेश जारी किया था जिसका अभी तक कोई जवाब राजस्थान सरकार ने नहीं दिया है।

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