रेलवे ने जमा करवाए मुआवजे के 60 लाख
रेलवे ने बुधवार को अदालत में प्रभावित किसानों की देय 60 लाख रुपये की बकाया राशि जमा करवाई। यह राशि प्रभावित किसानों को बांटी जाएगी। स्थानीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंबर दो की अदालत में चुरुड़ू टकारला गांव के रेलवे लाइन से प्रभावित छह किसानों की बकाया राशि जमा
जागरण संवाददाता, ऊना। रेलवे ने बुधवार को अदालत में प्रभावित किसानों की देय 60 लाख रुपये की बकाया राशि जमा करवाई। यह राशि प्रभावित किसानों को बांटी जाएगी। स्थानीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंबर दो की अदालत में चुरुड़ू टकारला गांव के रेलवे लाइन से प्रभावित छह किसानों की बकाया राशि जमा करवाई गई है।
अदालत में 11 किसानों ने दावा किया था लेकिन रेलवे ने छह किसानों के लिए ही अदालत में करीब 60 लाख रुपये की राशि जमा कराई, जिन्होंने जरूरी राजस्व दस्तावेज व औसत बनाकर दी थी। अन्य पांच किसानों को भी 15 जून तक दस्तावेज पूरे करने को कहा गया है। रेलवे उन किसानों की बकाया राशि भी दस्तावेज पूरे होने के बाद जारी करेगा।
बुधवार सुबह अदालत में प्रभावित 11 किसान रेलवे से मुआवजा लेने पहुंचे थे। उनकी ओर से अधिवक्ता अरुण सैणी अदालत में पेश हुए। हालांकि अदालत में न्यायाधीश नहीं थे, लेकिन यह कार्रवाई जारी रही।
रेलवे की ओर से भी कुछ निर्माण के अधिकारी और भू अधिग्रहण अधिकारी मौजूद हुए। वे अदालत के निर्देश पर किसानों की बकाया राशि का ड्राफ्ट लेकर आए थे। नियमों के मुताबिक उन्हें बुधवार को ही यह ड्राफ्ट अदालत में जमा कराना था।
चुरुड़ू टकारला व त्यूड़ी के रतन चंद, प्रतापी देवी, राम लाल, सुखदेव, जमुना देवी व कुलदीप की मुआवजा राशि अदालत में जमा हो चुकी है।
एक अन्य मामले में दिलवां के मेला राम और मदन लाल के मुआवजे को लेकर भी अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंबर एक मुकेश बंसल की अदालत से भी रेलवे को अब 18 जून तक मोहलत मिल गई है।