राधे मां को राहत, बांबे हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत
राधे मां को बड़ी राहत मिली है। बांबे हाईकोर्ट ने 30 हजार रुपए के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत दे दी है। वहीं कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि 19 व 26 अगस्त को उन्हें पुलिस के सामने पेश होना होगा।
मुंबई। राधे मां को बड़ी राहत मिली है। बांबे हाईकोर्ट ने 30 हजार रुपए के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत दे दी है। वहीं कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि 19 व 26 अगस्त को उन्हें पुलिस के सामने पेश होना होगा।
इससे पहले अपने आपको देवी कहलाने वाली कथित राधे मां से आत्महत्या के लिए उकसाने, दहेज उत्पीड़न समेत कई गंभीर आरोपों में पूछताछ के लिए कांदिवली थाने पहुंची। पुलिस ने उनसे तकरीबन दो घंटे तक पूछताछ की।
इससे पहले मुंबई में दो आपराधिक मामले दर्ज होने के बाद समन जारी कर राधे मां को शुक्रवार को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया है। राधे मां कि खिलाफ एक महिला ने दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करवाया है। मामला दर्ज होने के बाद से ही कहा जा रहा है कि अगर पूछताछ के दौरान पुलिस राधे मां के खिलाफ लगे आरोपों को सही पाती है तो उनकी गिरफ्तरी संभव है। इसी आशंका के चलते राधे मां ने सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।
शिकायतकर्ता के वकील, केआर मेहता ने बताया कि अदालत ने राधे मां कि अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। अब उन्हें कल पुलिस के सामने पेश होना होगा नहीं तो फिर पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। हमे इस बात पर ऑब्जेक्शन था कि राधे मां फरार होने की फिराक में है इसलिए वो पुलिस के सामने आने से बच रही हैं।