अजमेर बम ब्लॉस्ट मामले मे दोषियों की सजा का ऐलान आज
अक्टूबर 2007 में अजमेर दरगाह में हुए धमाके के मामले में आज जयपुर की विशेष अदालत सजा का एलान करेगी।
By Kishor JoshiEdited By: Published: Sat, 18 Mar 2017 08:06 AM (IST)Updated: Sat, 18 Mar 2017 08:41 AM (IST)
जयपुर (जेएनएन)। जयपुर की एक विशेष अदालत शनिवार को अजमेर बम ब्लॉस्ट मामले में दो दोषियों की सजा का ऐलान करेगी। जयपुर की विशेष अदालत अजमेर स्थित सूफी ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती दरगाह परिसर में करीब 9 साल पहले हुए धमाका मामले में दोषी पाए गए, भावेश पटेल और देवेन्द्र गुप्ता को आज सजा सुनाएगी।
राष्ट्रीय जांच एजेन्सी के मामलों की विशेष अदालत के जज दिनेश गुप्ता ने 8 मार्च को सुनाये अपने फैसले में अजमेर स्थित सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह परिसर में 11 अक्टूबर 2007 को आहता ए नूर पेड़ के पास हुए बम विस्फोट मामले में देवेन्द्र गुप्ता, भावेश पटेल और सुनील जोशी को दोषी करार दिया था।
दोषी पाये गये आरोपियों में से सुनील जोशी की मौत हो चुकी है। जबकि कोर्ट ने असीमानंद समेत सात आरोपियों को बरी कर दिया था। कोर्ट ने देवेन्द्र गुप्ता, भावेश पटेल और सुनील जोशी को आईपीसी की धारा 120 बी, 195 और धारा 295 के अलावा विस्फोटक सामग्री कानून की धारा 34 और गैर कानूनी गतिविधियों का दोषी पाया है।
गौरतलब है कि अजमेर दरगाह में 11 अक्टूबर 2007 को हुए धमाके में तीन लोगों की मौत हुई थी और 15 लोग घायल हुए थे।
Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें