Move to Jagran APP

आशुतोष महाराज के दाह संस्कार पर फैसला आज

एक साल से अधिक समय से क्लीनिकली डेड घोषित किए जा चुके दिव्य ज्योति जाग्रति संस्थान के प्रमुख आशुतोष महाराज के अंतिम संस्कार के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसजे वजीफडार एवं जस्टिस एजी मसीह की डिवीजन बेंच करेगी।

By anand rajEdited By: Published: Mon, 09 Feb 2015 10:32 AM (IST)Updated: Mon, 09 Feb 2015 10:45 AM (IST)
आशुतोष महाराज के दाह संस्कार पर फैसला आज

चंडीगढ़ (जागरण संवाददाता)। एक साल से अधिक समय से क्लीनिकली डेड घोषित किए जा चुके दिव्य ज्योति जाग्रति संस्थान के प्रमुख आशुतोष महाराज के अंतिम संस्कार के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसजे वजीफडार एवं जस्टिस एजी मसीह की डिवीजन बेंच करेगी।

loksabha election banner

हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने 15 दिसंबर को तीन अलग-अलग अपील पर सुनवाई करते हुए एकल बेंच द्वारा दिए गए दाह संस्कार के आदेश पर रोक लगा दी थी। बेंच ने माना था कि यह मामला महत्वपूर्ण है और सभी पक्ष एकल बेंच के फैसले के दाह संस्कार के आदेश पर रोक की मांग कर रहे हैं, इस लिए वह सभी पक्षों को सुनने के बाद इस पर कोई फैसला देंगे। तब तक एकल बेंच के आदेश पर रोक का आदेश जारी करती है। मामले की सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने एकल बेंच के आदेश को खारिज करने की मांग यह कहते हुए की थी कि इससे कानून व्यवस्था को खतरा पैदा हो सकता है। सरकार ने अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी संस्थान को दिए जाने की मांग की थी। संस्थान ने भी एकल बेंच के आदेशों के खिलाफ दायर अपील में कहा था कि महाराज मृत हैं या समाधि में, इसका निर्णय कोर्ट नहीं कर सकती है। यह महाराज के लाखों अनुयायियों से जुड़ा मामला है। महाराज के कथित पुत्र दिलीप कुमार झा ने भी महाराज के डीएनए टेस्ट की मांग की थी, जिससे वह खुद को उनका पुत्र साबित कर सकें और अपने पिता का दाह संस्कार कर सकें।

पढ़ेंः आसान नहीं आशुतोष महाराज का अंतिम संस्कार करवाना

पढ़ेंः आशुतोष महाराज के अंतिम संस्कार पर रोक


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.