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गंगा-यमुना में मूर्ति विसर्जन पर रोक

इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में प्रदेश सरकार ने गंगा और यमुना नदियों में मूर्तियां न विसर्जित करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को हिदायत दी है कि कोर्ट के प्रतिबंध के संबंध में पारित आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाए। मुख्य सचिव आलोक रंजन ने सोमवार को

By Edited By: Published: Mon, 22 Sep 2014 10:30 PM (IST)Updated: Mon, 22 Sep 2014 10:31 PM (IST)
गंगा-यमुना में मूर्ति विसर्जन पर रोक

लखनऊ, राज्य ब्यूरो। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में प्रदेश सरकार ने गंगा और यमुना नदियों में मूर्तियां न विसर्जित करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को हिदायत दी है कि कोर्ट के प्रतिबंध के संबंध में पारित आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाए।

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मुख्य सचिव आलोक रंजन ने सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जिलाधिकारियों को ये भी निर्देश दिए कि 24 सितंबर तक मूर्ति विसर्जन के संबंध में अपने-अपने जिलों की कार्ययोजना बनाकर नगर विकास विभाग के सचिव को अवश्य उपलब्ध करा दें, ताकि उच्च न्यायालय को समय से आख्या उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने कहा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइंस के अनुसार मूर्तिकारों और दुर्गा पूजा के आयोजकों से वार्ता कर मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम शांतिपूर्वक सम्पन्न कराया जाए। साथ ही मूर्ति विसर्जन के लिए उपयोग किए जाने वाले तालाबों को भी प्रदूषण से मुक्त करने के लिए कार्रवाई की जाए।

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