जजों की नियुक्ति प्रक्रिया को कोई हाईजैक नहीं कर सकता: प्रधान न्यायाधीश
गुरुवार को जस्टिस ठाकुर ने कहा कि जजों की नियुक्ति में न्यायपालिका सरकार पर निर्भर नहीं रह सकती।
नई दिल्ली, प्रेट्र : जजों की नियुक्ति को लेकर सरकार और न्यायपालिका में चल रही तकरार के बीच मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने कहा है कि इस प्रक्रिया का कोई अपहरण नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि 'अत्याचारी शासन' की आशंका को देखते हुए न्यायपालिका को स्वतंत्र रखना बहुत जरूरी हो जाता है।
गुरुवार को 'भीमसेन सच्चर स्मृति व्याख्यान' को संबोधित करते हुए जस्टिस ठाकुर ने कहा कि जजों की नियुक्ति में न्यायपालिका सरकार पर निर्भर नहीं रह सकती। न्यायिक प्रशासन के मामलों में इसे हर हाल में स्वतंत्र रहना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है, तो न्यायपालिका को संविधान से मिली स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं रह जाएगा।
अगले साल तीन जनवरी को रिटायर होने वाले जस्टिस ठाकुर ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा प्रयास था, जिससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती थी। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल इसे खारिज कर दिया था।