बिहार में निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों को झटका
डिग्री एवं डिप्लोमा के इन छात्रों का कॉलेज में सीट खाली रहने के बाद अंक के आधार पर दाखिला लिया गया था।
राज्य ब्यूरो, पटना। पटना हाई कोर्ट ने बिहार के 15 प्राइवेट इंजीनियरिंग एवं 26 डिप्लोमा संस्थानों को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने यहां पढ़ने वाले कुल 1300 छात्रों की दाखिला फीस वापस करने का निर्देश दिया है। साथ ही छात्रों को क्षतिपूर्ति के रूप में 50-50 हजार रुपये देने का निर्देश दिया है। डिग्री एवं डिप्लोमा के इन छात्रों का कॉलेज में सीट खाली रहने के बाद अंक के आधार पर दाखिला लिया गया था।
जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह की पीठ ने यह आदेश सोमवार को बिहार प्राइवेट टेक्निकल एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट एसोसिएशन एवं अन्य की याचिकाओं को खारिज करते हुए दिया। इन कॉलेजों की ओर से कहा गया था कि उनके संस्थान में छात्र कोर्स पूरा कर चुके हैं। लेकिन राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद इन छात्रों को परीक्षा देने की अनुमति नहीं दे रही है। ऐसे में इन छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। जबकि हाई कोर्ट के ही अंतरिम आदेश से इन्हें आगे पढ़ने की अनुमति मिली थी।
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इस पर राजकीय अधिवक्ता अजय का कहना था कि रिक्त पड़ी सीट को प्रतियोगिता के आधार पर भरा जाना था। लेकिन डिप्लोमा कोर्स के लिए मेरिट लिस्ट बना ली गई। जबकि डिग्री कोर्स के लिए 10 प्लस टू के आधार पर दाखिला लिया गया।
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