विदेश में काली कमाई है तो कल तक बता दें
विदेश में जमा काले धन का ब्योरा देना है तो देर न करें। इसे बताने के लिए सरकार ने जो अनुपालन खिड़की (कंप्लायंस विंडो) खोल रखी थी, वह बुधवार से बंद हो जाएगी।
नई दिल्ली। विदेश में जमा काले धन का ब्योरा देना है तो देर न करें। इसे बताने के लिए सरकार ने जो अनुपालन खिड़की (कंप्लायंस विंडो) खोल रखी थी, वह बुधवार से बंद हो जाएगी। इस संबंध में घोषणा करने के इच्छुक लोगों के लिए आयकर विभाग ने अधिकारियों को समुचित मदद मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं।
90 दिनों से खुली यह खिड़की 30 सितंबर को बंद हो जाएगी, जिसे बढ़ाने की संभावना से फिलहाल सरकार इन्कार कर चुकी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की ताजा एडवाइजरी के मुताबिक, अधिकारी काले धन की घोषणा के इच्छुक व्यक्ति को फॉर्म 6 में इस बाबत जानकारी देने की सलाह दे सकते हैं। फिलहाल सरकार की ओर से इस संबंध में जुटाए गए आंकड़ों की कोई जानकारी नहीं दी गई है।
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आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, सरकार की सुविधा का लाभ उठाते हुए कई लोगों ने अघोषित संपत्ति का खुलासा किया है। बुधवार आधी रात तक इसके और बढ़ने के पूरे आसार हैं। वजह यह है कि ऐसी घोषणाओं की ई-फाइलिंग को भी सक्षम कर दिया गया है।
सीबीडीटी पहले ही चेतावनी दे चुका है कि जो लोग 30 सितंबर तक विदेश में जमा अपनी अघोषित संपत्ति का खुलासा नहीं करेंगे उनके खिलाफ नए काला धन कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी।
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काले धन पर बने नए कानून में अघोषित संपत्ति पर 120 फीसद पेनाल्टी लगाने का प्रावधान है। ऐसी कमाई रखने वाले को दस साल जेल की सजा हो सकती है। दंड से बचने के लिए सरकार ने तीन महीने की अनुपालन खिड़की मुहैया कराई थी। इसके तहत 60 फीसद टैक्स और पेनाल्टी चुकाकर ऐसी संपत्ति का ब्योरा दिया जा सकता है। वित्त मंत्रालय कंप्लायंस विंडो पर एफएक्यू (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न) के दो अलग-अलग सेट जारी कर चुका है।
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