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महाराज के शरीर को मिली जेड सुरक्षा हटाने की मांग

दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के प्रमुख आशुतोष महाराज के मृत शरीर को पंजाब सरकार द्वारा दी जा रही जेड सिक्योरिटी के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इसे वापस लेने की मांग की गई है। याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्यवाहक चीफ जस्टिस आशुतोष मोहंता एवं जस्टिस हरिंदर सिंह सिद्धू पर आधारित खंडपीठ

By Edited By: Published: Thu, 28 Aug 2014 07:56 PM (IST)Updated: Fri, 29 Aug 2014 09:09 AM (IST)
महाराज के शरीर को मिली जेड सुरक्षा हटाने की मांग

चंडीगढ़, जागरण संवाददाता। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के प्रमुख आशुतोष महाराज के मृत शरीर को पंजाब सरकार द्वारा दी जा रही जेड सिक्योरिटी के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इसे वापस लेने की मांग की गई है। याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्यवाहक चीफ जस्टिस आशुतोष मोहंता एवं जस्टिस हरिंदर सिंह सिद्धू पर आधारित खंडपीठ ने पंजाब के मुख्य सचिव, गृह विभाग के प्रमुख सचिव और पंजाब पुलिस के डीजीपी को 11 सितंबर के लिए नोटिस जारी कर मामले में जवाब मांग लिया है।

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जालंधर के दिलबाग सिंह ने जनहित याचिका दायर कर बताया है कि राज्य में आम लोगों को पुलिस की सुरक्षा नहीं मिल रही, लेकिन सरकार ने आशुतोष महाराज के मृत शरीर को जेड सुरक्षा दी हुई है, जबकि पंजाब सरकार ही हाई कोर्ट में हलफनामा दायर कर बता चुकी है की आशुतोष महाराज क्लीनिकली डेड हैं। उनकी मृत्यु के 168 दिन बाद भी सीआरपीएफ और पंजाब पुलिस मृतक शरीर की सुरक्षा में तैनात है।

याचिकाकर्ता ने सवाल उठाया है कि क्या सरकार एक मृतक को जेड सुरक्षा दे सकती है। याचिकाकर्ता ने 17 जुलाई को मुख्य सचिव और डीजीपी को डिमांड नोटिस भेजकर आशुतोष महाराज के मृत शरीर को दी जा रही जेड सिक्योरिटी वापस लिए जाने की मांग की थी। बावजूद इसके कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। अब याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट से इस मामले में पंजाब सरकार को आदेश दिए जाने की मांग की है। याचिकाकर्ता ने अब तक उनकी सुरक्षा में आए खर्च की राशि को भी संस्थान से वसूलने की मांग की है।

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