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सुप्रीम कोर्ट से केरल में लव जेहाद की एनआइए जांच रोकने की मांग

अदालत ने एनआइए को इस कथित 'लव जिहाद' की जांच करने का निर्देश दिया था।

By Manish NegiEdited By: Published: Wed, 20 Sep 2017 10:20 PM (IST)Updated: Wed, 20 Sep 2017 10:20 PM (IST)
सुप्रीम कोर्ट से केरल में लव जेहाद की एनआइए जांच रोकने की मांग
सुप्रीम कोर्ट से केरल में लव जेहाद की एनआइए जांच रोकने की मांग

नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट में केरल की एक हिंदू महिला की मुस्लिम पुरुष के साथ शादी और विवादास्पद धर्मातरण की एनआइए जांच के खिलाफ याचिका दायर की गई है। याची ने शीर्ष अदालत से अपना आदेश वापस लेने की मांग की है। अदालत ने एनआइए को इस कथित 'लव जिहाद' की जांच करने का निर्देश दिया था।

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केरल हाई कोर्ट ने लव जिहाद का एक उदाहरण करार देते हुए हिंदू महिला और मुस्लिम पुरुष की शादी को अमान्य ठहराया था। इसके बाद मुस्लिम पुरुष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। शीर्ष अदालत ने 16 अगस्त को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) से सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस आरवी रवींद्रन की देखरेख में जांच करने को कहा था।

अब मुस्लिम पुरुष ने सुप्रीम कोर्ट से 16 अगस्त का आदेश वापस लेने की गुहार लगाई है। याची ने केरल पुलिस को महिला को अदालत में पेश करने का निर्देश देने की मांग की है। महिला अभी अपने पिता के घर में रह रही है।

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