व्हाट्सऐप की ओर से फेसबुक के साथ डाटा शेयर करने के खिलाफ याचिका
मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी व न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल की खंडपीठ ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
नई दिल्ली। व्हाट्सऐप का फेसबुक के साथ डाटा शेयर करना उपभोक्ता के अधिकारों व निजता के साथ समझौता है। यह तर्क देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी व न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल की खंडपीठ ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 14 सितंबर को होगी।
यह याचिका कर्मण्य सिंह सरीन व श्रेया सेठी ने दायर की है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार हाल ही में व्हाट्सऐप ने अपनी पैतृक कंपनी फेसबुक के साथ डाटा शेयर करना शुरू किया है। जो 7 जुलाई 2012 की प्राइवेट पॉलिसी के खिलाफ है।
याची के अनुसार 25 अगस्त 2016 में इस पॉलिसी में संशोधन किया गया। जिसके तहत व्हाट्सऐप फेसबुक आईएनसी व फेसबुक इंडिया ऑनलाइन के साथ डाटा शेयर कर रहा है, जो उपयोगकर्ताओं के अधिकारों के साथ समझौता है। ऐसे में अदालत इसमें बदलाव करने का आदेश जारी करे।
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